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MP News: मध्य प्रदेश में पतंगबाजी पर ड्रोन कैमरे से नजर, चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं
Makar Sankranti 2023: Home Minister Narottam Mishra ने चाइनीज मांझे को लेकर कार्रवाई के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जो खरीद-फरोख्त करेगा, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी.
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Makar Sankranti 2023 Date: अभी तक मकर संक्रांति पर्व पर पुलिस तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं के भीड़ प्रबंधन के इंतजाम करती आई है, लेकिन यह पहला मौका है जब ड्रोन कैमरे से पतंगबाजों पर नजर रखी जा रही है. पुलिस (MP Police) ने कई जिलों में दर्जनों टीम मुस्तैद की है जो चीनी मांझा से पतंग उड़ाने वालों पर कार्रवाई करेगी. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में चीनी मांझे (Chinese Manjha) पर प्रतिबंध लगाने के बाद कड़ी कार्रवाई का दौर आज भी चलेगा. बता दें कि चाइनीज मांझे से कई लोगों की जान तक चली जाती है. लोग इससे जख्मी हो जाते हैं और पशु पक्षियों की भी जान चली जाती है.
उज्जैन के एसपी ने क्या कहा
उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि चीनी मांझा से पतंग उड़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी मकर संक्रांति सलाखों के पीछे मनेगी. श्री शुक्ल ने बताया कि पतंगबाजों पर निगाह रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है. ड्रोन से इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई चीनी मांझे से पतंग तो नहीं उड़ा रहा है. चाइनीज मांझे से कई लोग जख्मी हो चुके हैं. पिछले साल एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी.
रतलाम और देवास में भी सख्ती
इसी तरह रतलाम एसपी अभिषेक तिवारी ने भी चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पुलिस थानों को अलर्ट पर रखा है. वहीं देवास एसपी डॉ शिवदयाल सिंह ने बताया कि देवास में भी चीनी मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध है. ऐसी स्थिति में यदि कोई शिकायत आती है तो पुलिस टीम तैनात की गई है.
पक्षियों के लिए जानलेवा धागा
मानव ही नहीं बल्कि पक्षियों के लिए भी चीनी मांझा घातक साबित होता है. इसी के चलते इस बार पूरे मध्य प्रदेश में चीनी मांझे पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है. उज्जैन में एक दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि 3 लोगों के मकान पर हथौड़े चला दिए गए हैं. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय और उपयोग को लेकर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं. उन्होंने यहां तक कहा है कि जो प्रतिबंध के बावजूद खरीद-फरोख्त करेगा, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी.
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