Malegaon Blast Case: मालेगांव केस में NIA कोर्ट की चेतावनी के बाद पेश हुईं प्रज्ञा ठाकुर, साइन की जगह लगाया अंगूठा
Malegaon Blast: प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर बयान पर अंगूठा लगाने की अनुमति मांगी और कहा कि उनकी हथेलियों में अचानक कमजोरी आने के कारण वह कागज पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं.

Malegaon Blast Accused: मध्य प्रदेश के भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में अपना अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार (25 अप्रैल) को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश हुईं. मालेगांव बम विस्फोट मामले की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर इससे पहले कई बार स्वास्थ्य आधार पर कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं. इसके बाद विशेष अदालत ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर प्रज्ञा ठाकुर 25 अप्रैल को पेश नहीं होतीं तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना होगा.
प्रज्ञा ठाकुर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के जांच वाले मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष गुरुवार को पेश हुईं, लेकिन दावा किया कि वह अब भी अस्वस्थ हैं. प्रज्ञा ठाकुर ने प्रश्न-उत्तर के प्रारूप में अपना बयान अदालत को सौंपा. उन्होंने एक आवेदन दायर कर बयान पर अंगूठा लगाने की अनुमति मांगी और कहा कि उनकी हथेलियों में अचानक कमजोरी आने के कारण वह कागज पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं. अदालत ने इसकी अनुमति दे दी.
2008 में हुआ था ब्लास्ट
प्रज्ञा ठाकुर और छह अन्य लोगों पर आईपीसी, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक तत्व अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है. विशेष अदालत के न्यायाधीश ए के लाहोटी मामले में शुक्रवार यानी आज भी बयान दर्ज करेंगे.
बता दें मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में लगाए गए विस्फोटक से विस्फोट होने के बाद छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. इस मामले की शुरूआती जांच महाराष्ट्र एटीएस (ATS) ने की थी, बाद में इसे एनआईए (NIA) को ट्रांसफर कर दिया गया था.
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