MP: इंदौर में घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करना पड़ा महंगा, 13 साल बाद मिली दो साल की सजा
Indore News: एमपी के इंदौर में एक व्यापारी को घरेलू सिलेंडर का अपने व्यवसाय में उपयोग करने पर जिला और सत्र न्यायालय ने दो साल का सश्रम कारावास सुनाया है. यह मामला 7 अगस्त 2010 का है.
MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में एक व्यापारी को घरेलू सिलेंडर (Domestic Cylinder) का अपने व्यवसाय में उपयोग करने पर जिला और सत्र न्यायालय ने दो साल का सश्रम कारावास सुनाया है. जेएमएफसी राजेंद्र कुमार सोनी (Rajendra Kumar Soni) की कोर्ट ने यह सजा सुनाई. जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन (Abhishek Jain) ने बताया पूरा मामला 13 साल पहले का है, जब 7 अगस्त 2010 को खाद्य विभाग ने शिकायत के आधार पर इंदौर की फूटी कोठी रोड पर सेठी गेट के समीप अन्नपूर्णा स्वीट्स सेंटर्स के यहां छापा मारा था. उस समय मौके पर व्यापारी इंडेन गैस के घरेलू सिलेंडर पर मिठाई और नमकीन बनाते हुए पाए गए थे.
साथ ही 90 लीटर केरोसिन भी बरामद हुआ था और व्यावसायिक दुरुपयोग और संग्रह पाया गया. मौके पर अभियुक्त की ओर से कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे. इस वजह से प्रतिष्ठान के मालिक प्रकाश पिता भेरूलाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था. जांच के बाद चालान पेश किया. इसमें उल्लेख किया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत घरेलू सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए एक अलग सिलेंडर की व्यवस्था की गई है. इसका उपयोग व्यवसाय में किया जाना होता है. वहीं प्रतिष्ठान के संचालक की तरफ से मौके पर सिलेंडर और केरोसिन रखे जाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखाया गया था.
2000 रुपये का लगा जुर्माना
मंगलवार को न्यायालय रावेंन्द्र कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की ओर से पूरे मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रकाश को आरोपी मानते हुए धारा 3 सहपठित धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में 2 साल के सश्रम कारावास और कुल 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमिता जायसवाल की ओर से की गई थी.
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