Jabalpur: नर्सिंग काउंसिल मामले में चौंकाने वाला खुलासा, हाई कोर्ट में पेश किया जवाब, जानिए मामला
Jabalpur: हाईकोर्ट को बताया गया कि फैकल्टी फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन का फैसला अभी तक लागू नहीं किया गया. नर्सिंग काउंसिल का पक्ष अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने रखा.
MP High Court News: मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के हाई कोर्ट में दिए जवाब से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. मामला नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा से संबंधित है. प्रदेश के 28 नर्सिंग कॉलेजों ने 2697 माइग्रेट फैकल्टी दिखाकर मान्यता का आवेदन किया था. हाईकोर्ट में शुक्रवार को नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई.
मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने बताया कि माइग्रेट 2697 फैकल्टी को अपात्र घोषित कर 28 कॉलेजों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया गया है. यही नहीं फैकल्टी फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन की व्यवस्था की जाएगी. इसकी फाइल शासन स्तर पर लंबित है.
जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने सभी जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर मामले की अगली सुनवाई 3 मई निर्धारित की है. बता दें कि मध्य प्रदेश लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था. अदालत को बताया गया कि डुप्लीकेट फैकल्टी वाले कॉलेजों को सत्र 2022-23 में दोबारा नियम विरुद्ध तरीके से मान्यता दे दी गई है.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा और दीपक तिवारी ने आवेदन देकर आपत्ति पेश की कि अन्य राज्यों की माइग्रेट फैकल्टी को नियम विरुद्ध बगैर स्थायी पंजीयन के सत्र 2022-23 की मान्यता प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है. फैकल्टी फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन का फैसला अभी तक लागू नहीं किया गया. याचिकाकर्ता की ओर से एक आवेदन पेश कर नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता सिजु के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
आवेदन में बताया गया कि सुनीता को हाईकोर्ट की तरफ से निलंबन के बावजूद शासन ने दोबारा रजिस्ट्रार बना दिया. सुनीता सिजु ने सुप्रीम कोर्ट में बगैर शासन की अनुमति के रजिस्ट्रार पदनाम से एसएलपी लगाई है. फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने के मामले में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. अदालत ने इस पर शासन से जवाब पेश करने कहा है. नर्सिंग काउंसिल का पक्ष अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने रखा.
मेडिकल यूनिवर्सिटी और सरकार ने आवेदन पेश कर नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े ग्वालियर बेंच में लंबित प्रकरण मुख्यपीठ जबलपुर ट्रांसफर कराने की मांग की है. गौरतलब है कि ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग फर्जीवाड़े के मामले में परीक्षाओं पर रोक लगाई है और कॉलेजों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.