प्राइवेट स्कूल की लूट पर मोहन सरकार सख्त, जबलपुर जैसी कार्रवाई पूरे प्रदेश में करने की तैयारी
MP Illegal Fee Collection: मध्य प्रदेश सरकार निजी स्कूलों की लूट पर सख्त नजर आ रही है. इसके तहत अब प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को 30 जून तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं.
MP News: निजी स्कूलों की लूट से पूरे मध्य प्रदेश के अभिभावकों को राहत मिलने की आस बंधी है. निजी स्कूलों की लूट पर जबलपुर कलेक्टर द्वारा की गई सख्त कार्रवाई को मध्य प्रदेश सरकार ने नजीर मान लिया है. इसी आधार पर अब पूरे मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है. शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए हैं.
फीस की जानकारी 8 जून तक अपलोड करनी होगी
जबलपुर के जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड कर दें. शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए हैं. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर्स को दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट आईएसबीएन (ISBN) पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है.
प्रकाशक और बुक सेलर्स पर होगा एक्शन
अभियान के दौरान अनियमितताएं चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरुद्ध नियमानुरूप कार्रवाई भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी कलेक्टर्स को जांच उपरांत प्रतिवेदन आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.सरकार द्वारा कलेक्टर्स को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन को कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं.कलेक्टर्स इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं.
बता दें कि प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा फीस में वृद्धि एवं इसके संग्रहण तथा इससे जुड़े अन्य विषयों को रेगुलेट करने के लिए मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 बनाया गया है. इस अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम-2020 में प्रावधानित किया गया है कि राज्य सरकार निजी विद्यालयों की फीस व अन्य विषयों पर निर्णय लेकर फीस विनियमन कर सकेगी.
8 किताबों में एक ही ISBN का मिला फर्जीवाड़ा
इसी बीच जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी और फर्जीवाड़े की रोज नई कहानी सामने आ रही है.जिला प्रशासन ने गुरुवार (30 मई) को खुलासा किया कि सेंट अलॉयसियस स्कूल पोलीपाथर की कक्षा नर्सरी की 8 किताबों में एक ही आईएसबीएन (International Standard Book Number) है. इतना ही नहीं,सभी नंबर फर्जी निकले है.इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चों को जो पाठ पढ़ाया जा रहा है,वह पूरी तरह फर्जी किताबों पर आधारित है.कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अभिभावकों से कहा है कि वे पुस्तकों के आईएसबीएन चेक करें और गड़बड़ होने पर उन्हें सूचित करें.
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