Jabalpur News:  लम्पी वायरस संक्रमण के मद्देनजर जबलपुर में पशुओं के परिवहन पर रोक लगा दी गई है. इसके तहत अन्य जिलों व राज्यों से पशुओं के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. यहां बता दें कि जबलपुर जिले में अभी तक लंपी वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है. जिला दंडाधिकारी द्वारा संपूर्ण जिले में पशु मेला एवं पशु हाट बाजारों को भी प्रतिबंधित किया गया है.


लंपी वायरस को रोकने के लिए लिया फैसला
गौ-वंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं में लम्पी स्किन डीसीज के प्रकोप के देश के कुछ राज्यों और प्रदेश के कुछ जिलों में मिले मामलों के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. इसमें जहां जिले के भीतर पशुओं के परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, वहीं जिले की राजस्व सीमा में अन्य जिलों एवं राज्यों से पशुओं के आवागमन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.


इन पशुओं पर कोई प्रतिबंध नहीं
लम्पी स्किन डिसीज की रोकथाम के उद्देश्य से जारी किये गये इस प्रतिबंधात्मक आदेश में जिला दण्डाधिकारी द्वारा संपूर्ण जिले में पशु मेला एवं पशु हाट बाजारों को भी प्रतिबंधित किया गया है. हालांकि शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत प्रदान किये जाने वाले पशुओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.


आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य समस्त नियमों और प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी. जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण जिले में लागू हो गया है तथा यह आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा.


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