MP Election 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए भोपाल (Bhopal) कलेक्टर आशीष सिंह ने 16 अक्टूबर को आदेश जारी कर एक सप्ताह के अंदर सभी लाइसेंसी हथियार जमा करने के निर्देश दिए थे. कलेक्टर के निर्देशों के बाद भोपाल में 8 हजार 496 लोगों ने अपने लाइसेंसी हथियार जमा कर दिए, जबकि 102 लोगों द्वारा हथियार जमा नहीं करने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं. 


बता दें कि कलेक्टर के निर्देशों के बाद लाइसेंसी हथियार पुलिस थाने या गन शॉप पर जमा करने की जिम्मेदारी होती है. राजधानी भोपाल में 10 हजार 658 लाइसेंसी हथियार जारी किए गए हैं. कलेक्टर के निर्देशों के बाद 8 हजार 496 लाइसेंसियों ने अपने-अपने हथियार जमा करा दिए हैं, जबकि 140 लोगों ने अपने लाइसेंस जमा नहीं किए. ऐसे में कलेक्टर के निर्देश पर 102 के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि 38 लाइसेंसी हथियार जब्त भी किए गए हैं. 


2022 लाइसेंसियों को छूट
आचार सहिता लागू होने के बावजूद भी भोपाल में 2 हजार 22 लाइसेंसियों को शस्त्र रखने की छूट दी गई है. इन्होंने चुनावों के दौरान हथियार रखने की छूट पाने के लिए आवेदन किए थे. इन आवेदनों की जांच के बाद प्रशासन ने 2 हजार 22 लोगों को शस्त्र रखने की अनुमति दे दी है.


राजधानी भोपाल में कुल 10 हजार 658 लाइसेंस शस्त्र धारी हैं. आचार संहिता लगने और कलेक्टर के आदेशों के बाद 8 हजार 496 लोगों ने अपने हथियार जमा कर दिए हैं, जबकि आदेशों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने 38 लोगों के शस्त्र जब्त कर लिए हैं. वहीं 102 लाइसेंस निरस्त भी कर दिए गए हैं, जबकि आवेदन के बाद 2 हजार 22 लागों को हथियार रखने की छूट दी गई है. बता दें कि प्रदेश में एक चरण के तहत विधानसभा चुनाव होना है. सभी सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा और तीन दिसंबर को रिजल्ट आएगा.



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