MP Assembly Election Date 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव (MP Election 2023) का बिगुल बज गया है. चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है. 9 अक्टूबर से शुरु हुई आदर्श आचार संहिता 3 दिसंबर तक जारी रहेगी. खास बात यह है कि इन्हीं तारीखों के बीच अनेक त्योहार है. आदर्श आचार संहिता का असर इन त्योहार पर साफ देखने को मिलेगा. 


बता दें मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नवरात्रि, दशहरा सहित दीपावली पर्व है. नवरात्रि पर्व के दौरान प्रदेश भर में गरबा उत्सव की धूम रहेगी. लेकिन चुनाव आयोग द्वारा की गई आदर्श आचार संहिता के आदेशों के बीच रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब गरबा उत्सव में आयोजकों को समय का विशेष ध्यान रखना होगा. 


चुनाव आयोग का चुनावी कार्यक्रम
चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी. चुनाव आयोग के अनुसार 21 अक्टूबर से नामांकन जमा करने की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी, जो 28 अक्टूबर तक जारी रहेगी. जबकि नामांकन की जांच 31 अक्टूबर को होगी तो वहीं नाम वापसी के लिए चुनाव आयोग ने 2 नवंबर की तारीख निर्धारित की है. 17 नवंबर दिन शुक्रवार को प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी. 
आचार संहिता में आने वाले त्योहार-
- 15 अक्टूबर: नवरात्रि पर्व की शुरुआत
- 22 अक्टूबर: दुर्गा अष्टमी
- 23 अक्टूबर: महानवमीं पूजा
- 24 अक्टूबर: विजयादशमीं
- 28 अक्टूबर: शरद पूर्णिमा
- 01 नवंबर: करवा चौथ
- 10 नवंबर: धनतेरस
- 11 नवंबर: त्रयोदशी
- 12 नवंबर: दीपावली
- 13 नवंबर: अमावस्या
- 14 नवंबर: गोवर्धन पूजा
- 15 नवंबर: भाईदूज, भगवान बिरसा मुंडा जयंती
- 16 नवंबर: छठ उत्सव की शुरुआत


गरबा उत्सव में आयोजन पर असर
आदर्श आचार संहिता का गरबा उत्सवों पर साफ असर पड़ेगा. नवरात्रि पर्व पर प्रशासन की गरबा पांडालों व आयोजनों स्थलों पर विशेष नजर रहेगी. आयोजनकर्ताओं को मातारानी की स्थापना से लेकर गरबा आयोजन तक की अनुमति लेनी रात्रि में लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध के कारण समय का ध्यान रखना होगा.


यह भी पढ़ें: MP Election 2023: साहब! 'साली की शादी में नहीं गया तो घर में क्लेश होगा', चुनावी ड्यूटी रद्द कराने के लिए मिल रहे अतरंगी बहाने