Madhya Pradesh Election 2023 News: सागर से बीजेपी प्रत्याशी और तीन बार विधायक रहे शैलेंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. ये मामला उनके खिलाफ एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओ को उपहार सामग्री बांटने के आरोप के बाद दर्ज करवाया गया है. इस मामले में निर्वाचन आयोग की टीम को सूचनाम मिली थई कि बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन बिना अनुमति के साहू धर्मशाला में महिलाओं और पुरुषों को गिफ्ट बांट रहे हैं. मौके पर पहुंची टीम ने जांच की तो मामला सही पाया गया, जिसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में उन पर मामला दर्ज करवाया गया.
निर्वाचन आयोग की टीम ने मोती नगर थाने में शैलेंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है. एएसपी लोकेश सिन्हा के अनुसार शिकायत मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. थाना प्रभारी को दी गई शिकायत में रिटर्निंग अधिकारी ने लिखा है कि ''5 नवंबर को मुझे दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि साहू समाज धर्मशाला में बिना अनुमति एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें लगभग 4000 महिला और पुरुष उपस्थित थे.'' रिटर्निंग अधिकारी के मुताबिक, सूचना प्राप्त होते ही मेरे द्वारा एफएसटी दल और वीएसटी दल को रवाना किया गया. जिसमें उनके द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की गई.
'ढाई से तीन हजार मिले गिफ्ट सेट'
रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि ''प्रस्तुत किए गए वीडियो का अवलोकन डब्ल्यूवीटी दल के द्वारा किया गया, जबकि वीएसटी दल के द्वारा अवलोकन उपरांत प्रतिवेदित किया गया कि कार्यक्रम में लगभग 1500 कुर्सियों लगी थी.
इस कार्यक्रम के लिए मंच भी बनाया गया था. इस दौरान मंच पर अन्य लोगों के साथ बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन भी उपस्थित थे. वीडियो से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कार्यक्रम में महिलाओं को बर्तन सेट भी गिफ्ट के रूप में बांटे जा रहे थे." उन्होंने बताया कि मौके पर गिफ्ट खुलवाए गए, जहां पाया गया कि बर्तनों में एक थाली, दो गिलास, दो कटोरी और एक चम्मच शामिल था. ये गिफ्ट स्टील से बने थे. इस कार्यक्रम में 25 सौ से 3 हजार पैकेट बतौर गिफ्ट बांटे गए.
बीजेपी विधायक और आयोजकों पर FIR दर्ज
पुलिस को दी गई शिकायत में ये भी बताया गया है कि कार्यक्रम स्थल पर सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी. मौके पर टेंट और मैट बिछाकर बड़े हॉल में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, साथ ही 25 पानी के कैम्पर मय डिस्पोजल गिलास की भी लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी. रिटर्निंग अधिकारी के संपूर्ण प्रतिवेदन के आधार पर थाना मोती नगर द्वारा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन और कार्यक्रम के आयोजक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 188, 171 (बी) भारतीय दंड संहिता एवं धारा 125(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है.
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