MP News: हाइवे और बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी बांगड़ इंफ्रा पर जबलपुर में अवैध उत्खनन के मामले में 82 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी (DM Ilayaraja T) की कोर्ट ने यह फैसला दिया. बता दें कि बांगड़ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Bangar Infrastructure Limited) को जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से के निर्माण का ठेका मिला था. इस मार्ग की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं.  जबलपुर तहसील के मानेगांव क्षेत्र में पत्थर के अवैध उत्खनन (Illegal Excavation) के कलेक्टर न्यायालय में चल रहे प्रकरण में शुक्रवार को कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने फैसला सुनाया. फैसले में मेसर्स बांगड़ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रोपराइटर बांसवाडा राजस्थान निवासी विनोद जैन पर 82 करोड़ 14 लाख 66 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित गया है.


स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किया गया था अवैध उत्खनन


कलेक्टर न्यायालय में यह प्रकरण 26 मार्च 2021 को जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था. अवैध उत्खनन का यह मामला खनिज एवं राजस्व विभाग तथा उड़न दस्ता प्रभारी द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान सामने आया था. जांच में पाया गया था कि बांगड़ इंफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के साथ-साथ स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी दक्षिण-पश्चिमी एवं उत्तर-पूर्व दिशा में पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है, जबकि उसे मानेगांव की खसरा नंबर 105 की 2 हेक्टेयर भूमि पर 27 मार्च 2019 से 22 नवंबर 2022 की अवधि के लिये उत्खनन पट्टे का हस्तांतरण किया गया था. जांच के दौरान स्वीकृत क्षेत्र से बाहर के इस हिस्से की नपाई भी की गई. नपाई में 187 मीटर लंबाई, 117 मीटर चौड़ाई और 27 मीटर गहराई तक अर्थात कुल 5 लाख 90 हजार 733 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है. यही नहीं बांगड़ इंफ्रा द्वारा इसके लिये पर्यावरण संबंधी कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी.


डीएम ने दिए जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश


कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने इस मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों, कारण बताओ नोटिस का जबाब, खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन और जिला लोक अभियोजन अधिकारी के अभिमत का परीक्षण करने के बाद आदेश पारित किया. मध्य प्रदेश गौड़ खनिज अधिनियम 1996 के नियमों का बांगड़ इंफ्रा द्वारा दूसरी बार उल्लंघन करने पर पूर्व में 1 लाख 80 हजार घनमीटर पत्थर के अवैध उत्खनन के दर्ज हुये प्रकरण के निराकरण के बाद शेष 4 लाख 10 हजार 733 घनमीटर पत्थर के अवैध उत्खनन पर रॉयल्टी के 40 गुना राशि के बराबर अर्थात 82 करोड़ 14 लाख 66 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है. कलेक्टर के आदेश में कंपनी के प्रोपराइटर को अर्थदंड की राशि चालान से शासन के खाते में शीघ्र जमा करने तथा राशि जमा करने के बाद चालान की राशि खनिज अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने निर्देश भी दिये हैं.


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