Bhopal News: पुराने भोपाल शहर में देर रात तक दुकानें खोलने की शिकायत के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब रात 11 बजे के बाद कोई भी दुकान या प्रतिष्ठा नहीं खुलेंगे. इस समय के बाद दुकानें खुली मिलती है तो उन्हें सील कर दिया जाएगा. हालांकि अस्पताल और मेडिकल को इस आदेश में छूट प्रदान की गई है. 


मंगलवार की देर शाम प्रशासनिक अमले ने बुधवारा, इब्राहिमपुरा सहित अन्य इलाकों में रात 11 बजे दुकान बंद करने की मुनादी कराई. इधर शराब दुकान और बीयर बारों को लेकर आदेश में स्पष्ट नहीं है. सरकार ने शराब दुकानें रात 11:30 और बीयर बार 12 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के चलते दुकान बंदी का यह आदेश शराब दुकानों पर लागू नहीं होगा. 


पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने की थी मांग
भोपाल में एक समय पर ही दुकान बंद करने को लेकर पूर्व महापौर आलोक शर्मा मांग की थी. पूर्व महापौर शर्मा ने कहा कि एक शहर का एक कानून होने की बात कही थी. पूर्व महापौर व प्रदेश उपाध्यक्ष ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा था कि पुराने भोपाल में रातभर दुकानें खुलती है. यहां चाय-पान की दुकानों और होटलों पर युवाओं की भीड़ लगती है. जिस वक्त युवाओं को घर-परिवार के साथ होना चाहिए, वह उस समय में बाजार में होते हैं. युवा यहां गलत लोगों की संगत में आकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं. 


ये हिन्दू-मुस्लिम रंग नहीं, न ही चुनावी खुन्नस
पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कहा था कि कुछ लोग इसे हिंदू-मुसलमान का रंग दे रहा है तो कई चुनावी खुन्नस बता रहे हैं. मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरी कोशिश गलत है तो खुलकर विरोध करें और सही है तो खुलकर साथ दें. उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ युवा पीढ़ी को भटकने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं. पूर्व महापौर ने शहर के काजी कैंप, लक्ष्मी टॉकीज, बुधवारा, चौकी इमामबाड़ा, मंगलवारा, शब्बन चौराहा, पीर गेट आदि बुजारों में गुमास्ता एक्ट का पालन कराने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि यहां 24 घंटे ही दुकानें खुलती है. जबकि 10 बजे दुकानें बंद होना चाहिए. तो वहीं दूसरी ओर न्यू मार्केट, एमपी नगर, जुमेराती, हनुमानगंज, चौक बाजार, सराफा बाजार, हमीदिया रोड, बिन मार्केट, बैरागढ़, कोलार रोड सहित शहर के अन्य इलाकों में रात 10 बजे दुकानें बंद हो जाती है. एक शहर में दो कानून कैसे चलेंगे. इस मांग के बाद जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं.


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