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MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan की अध्यक्षता में हुई बैठक, अवैध उत्खनन पर रॉयलटी का 30 गुना जुर्माना सहित लिए गए कई फैसले
Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस मीटिंग में कई प्रस्तवाों को मंजूरी दी गई है.
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) सम्पन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने बैठक की ब्रीफिंग करते हुए बताया, 'अब कैबिनेट बैठक वर्चुअल (Virtual) नहीं होगी. आज से इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है. आगे से सभी कैबिनेट बैठक मंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मंत्रालय में ही होगी.' बता दें कि कैबिनेट में आज कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. चलिए यहां जानते हैं किन्हें मिली है मंजूरी
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा, संग्रहालय अद्वैतवाद अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सिद्धांत 2 हजार 141.85 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की. यह खण्डों में और क्रमश: प्रारंभ होगा.
- पुलिस जवानों के लिए भोपाल में आधुनिक और सर्वसुविधा से युक्त पुलिस चिकित्सालय 52 बेड का खोलने की सहमति प्रदान की गई है. भोपाल में 23वीं एवं 25वीं वाहिनी परिसर में 50 बिस्तर का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल बनेगा इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के सभी स्वास्थ्य केंद्रों से स्थानांतरित किए जाने वाले पुलिसकर्मियों का इलाज किया जाएगा.
- खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के लिए नियम बनेगा. इसके लिए मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम-2021 लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी. इसमें खनिज के अवैध परिवहन पर अब वाहन जुर्माना नहीं देने की सूरत में राजसात किए जाएंगे.
- अवैध उत्खनन एवं भंडारण के मामले में रायल्टी का 15 गुना तथा इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी. इसमें प्रविधान किया गया है कि अवैध परिवहन के मामले में जब्त खनिज की रायल्टी का 15 गुना तथा वाहन क्षमता अनुसार पर्यावरण क्षति की राशि अर्थदंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी.
- जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जब्त वाहन और मशीनों को राजसात करने के साथ दंड की राशि दोगुनी किया जाना प्रस्तावित किया गया है. परमिट में दर्ज मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर अधिक मात्रा के खनिज की रायल्टी का 15 गुना और वाहन क्षमता के अनुपातिक रूप में पर्यावरण क्षति दंड के रूप में ली जाएगी.
- प्रदेश के सभी 412 नगरीय निकायों में सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के दूसरे चरण को लागू करने का प्रस्ताव पारित. इसमें पाइप लाइन एवं घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय, अमृत शहरों में सीवरेज प्रबंधन तथा उपचारित जल के फिर से उपयोग को प्रोत्साहन, जलीय संरचनाओं और हरित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा.
- ग्वालियर में ट्रिपल ITM कालेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर फोरलेन फ्लाई ओवर बनाने का प्रस्ताव. लगभग साढे छह किलोमीटर लंबे 446 करोड रुपये की लागत वाले इस फ्लाई ओवर के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार. प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आगामी कार्रवाई के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत करना प्रस्तावित है.
- भोपाल और सीहोर में औद्योगिक केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव पारित. दो नए औद्योगिक केंद्र विकसित करने की तैयारी. यह भोपाल के बगरौदा गोकलाकुंडी और सीहोर के बडियाखेडी में होंगे. यहां निवेशकों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे. ये दोनों औद्योगिक केंद्र नर्मदा एक्सप्रेस वे का हिस्सा होंगे.
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