(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
MP News: मवेशी को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ना पड़ेगा महंगा, पशुपालक पर कार्रवाई का अध्यादेश जारी
Madhya Pradesh: इस अध्यादेश के तहत पशुपालक पर आर्थिक दंड किया जाएगा. यह दंड 1000 रुपये तक का हो सकता है. इससे सार्वजनिक स्थानों पर आवारा मवेशियों का विचरण रुकेगा.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में मवेशियों को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ना पशुपालक को महंगा साबित होगा. पशुपालक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नया अध्यादेश जारी हो गया है. इस अध्यादेश के तहत पशुपालक पर आर्थिक दंड किया जाएगा. नए अध्यादेश का असर प्रदेश की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर देखने को मिल सकता है.
1000 तक का हो सकता है जुर्माना
मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम 1956 और मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम 1961 में संशोधन हो गया है. मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से जारी अध्यादेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि किसी भी सार्वजनिक स्थान या सड़क पर आवारा मवेशी पाया गया तो ऐसी स्थिति में पशुपालक के खिलाफ आर्थिक दंड किया जाएगा. यह दंड 1000 रुपये तक का हो सकता है.
सरकार भी इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा मवेशियों के स्वच्छंद विचरण करने से कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आम लोगों को आवारा मवेशी चोटिल कर रहे हैं. इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है. इन सब बातों का उल्लेख अध्यादेश में हुआ है.
यह भी उल्लेखित किया गया है कि यदि किसी प्रकार की दुर्घटन, सार्वजनिक स्थान पर उत्पात, किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होना या कोई लोक न्यूसेंस आवारा मवेशी के कारण फैलता है, तो पशुपालक पर कार्रवाई की जाएगी. अध्यादेश का प्रकाशन होने के बाद इसे मध्य प्रदेश के सभी नगर पालिका क्षेत्र में लागू कर दिया गया है.
नए संशोधन से मिलेगा बड़ा लाभ
मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम मैं संशोधन से आम लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा. इस संशोधन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि यदि आवारा मवेशी से किसी प्रकार की संपत्ति का नुकसान पहुंचता है अथवा जानबूझकर या अनजाने में भी किसी को क्षति पहुंचती है तो भी पशु पालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस अधिनियम का सख्ती से पालन कराए जाने पर सार्वजनिक स्थानों पर आवारा मवेशियों का स्वच्छंद विचरण पूरी तरह रुकेगा.