CM Kalyani Marriage Assistance Scheme: एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना क्या है, कौन उठा सकता है लाभ, कैसे करें आवेदन, जानें सबकुछ यहां
मध्य प्रदेश में कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं और इसके लिए क्या शर्ते हैं सब कुछ यहां जान सकते हैं.
CM Kalyani Marriage Assistance Scheme: मध्य प्रदेश में कल्याणी विवाह या विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना (Kalyani Sahayata Yojna) शुरू की गई है.गौरतलब है कि राज्य सकरकार द्वारा विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए विधवा के स्थान पर कल्याणी शब्द का इस्तेमाल किया गया है और योजना का नाम एमपी कल्याणी सहायता योजना रखा गया है. इस योजना के तहत कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को नए रूप से जिंदगी गुजारने के लिए पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहित करना है.
कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभार्थियों के लिए शर्तें
- कल्याणी मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए.
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और विधवा हो.
- पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए.
- आयकर दाता नहीं होनी चाहिए व सरकारी कर्मचारी/अधिकारी नहीं हो.
- कल्याणी को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही हो.
- जो व्यक्ति कल्याणी से विवाह कर रहा है उसकी पत्नी नहीं होनी चाहिए.
- कल्याणी विवाह सहायता का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह/विवाह योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिए कैसे करें आवेदन
- मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म लेना होगा. मांगी गई सभी जानकारी सही से भरें.
- योजना संबंधित ज्यादा जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट https://vivah.samagra.gov.in/पर जाकर ले सकते हैं
- फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी अटैच करनी होगी.
- इसके बाद फॉर्म को जिले के कलेक्टर या सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण के कार्यालय में जमा करना होगा.
- कार्यालय द्वारा आवेदन की एक पावती भी दी जाएगी.
- आवेदन के बाद फॉर्म की जांच होगी. इसके बाद 30 कार्यदिवस के भीतर ही आपका आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने की पुष्टि कर दी जाएगी.
- जिनका फॉर्म स्वीकृत होता है उन्हें योजना की लाभ धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.
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किन दस्तावेजों को होगी जरूरत
- कल्याणी और उसके पति का मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
- कल्याणी और उसके पति की 9 अंकों की समग्र आईडी
- कल्याणी और उसके पति का इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी
- कल्याणी के बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दर्ज हो.
- कल्याणी और उसके पति का आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- कल्याणी आयकर दाता नहीं है इसका स्वघोषित प्रमाणपत्र
- कल्याणी सरकारी कर्मचारी नहीं है इसका स्वघोषित प्रमाण पत्र
- कल्याणी को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है इसका भी स्वघोषित प्रमाण पत्र
- कल्याणी का पूर्व पति जीवित नहीं है इसका स्वघोषित प्रमाण पत्र
- कल्याणी और उसके पति की फोटो
- विवाह से समय का संयुक्त रूप का फोटो
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