क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की 136 करोड़ की जमीन हुई सरकारी, बिशप कर रहा था दुरुपयोग
Jabalpur News: सिविल ब्लॉक नम्बर 4 प्लॉट नम्बर 15 की भूमि आवासीय प्रयोजन के लिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिस पर बिना किसी अनुमति के कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी.
Jabalpur News: जबलपुर जिला प्रशासन ने बिशप कांड के फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की है. यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी और बिशप पीसी सिंह के नाम पर दर्ज नेपियर टाउन मिशन कम्पाउंड की लगभग 1 लाख 70 हजार वर्गफीट भूमि को शासन के नाम पर दर्ज कर दिया गया है. इस भूमि की कीमत 136 करोड़ रुपये आंकी गई है. अपर कलेक्टर न्यायालय शेर सिंह मीणा के आदेश के बाद तहसीलदार रांझी श्याम नंदन चंदेले ने सोमवार को बीच शहर की इस बेशकीमती भूमि को शासन के नाम पर दर्ज कर दिया. इसके साथ इसका खसरा भी जारी कर दिया गया है. उक्त भूमि का बाजार मूल्य करीब 1 अरब 36 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है.
बिशप ने अपने नाम करवा ली थी सरकारी जमीन
यहां बता दें कि सिविल ब्लॉक नम्बर 4 प्लॉट नम्बर 15 की भूमि आवासीय प्रयोजन के लिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिस पर बिना किसी अनुमति के कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी. इसके साथ ही इस भूमि पर लीज की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था और बिशप पीसी सिंह ने अपने नाम भी कुछ जमीन करवा ली थी. इस प्रकार इन अनियमितताओं को देखते हुए कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद मामले की परतें खुलने लगीं. पिछले दिनों अपर कलेक्टर न्यायालय शेर सिंह मीणा ने आदेश जारी करते हुए भूमि को शासन के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किए थे, जिस पर सोमवार को तहसीलदार श्याम नंदन चंदेले ने भूमि शासन के नाम करते हुए खसरा जारी कर दिया.
भूमि का हो रहा था कमर्शियल यूज
यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की कुल जमीन 1 लाख 70 हजार 328 वर्गफीट में से 26 हजार वर्गफीट पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं. 42 लोगों को जमीन का विक्रय भी कर दिया गया. इस जमीन की लीज 23 साल पहले समाप्त हो गई थी और नवीनीकरण के लिए अधूरा आवेदन देकर मामला दबा दिया गया था. लीज की इस भूमि पर इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय खाद्य निगम, बैंक एटीएम, सदभावना भवन, विकास आशा केन्द्र, चर्च आदि संचालित हो रहे हैं.
यह भी पढ़ें: