भोपाल में बच्ची से रेप के मामले में एसआईटी करेगी जांच, सीएम मोहन यादव ने दिए आदेश
Bhopal Minor Rape Case: भोपाल में बच्ची से रेप के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं. तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. सीएम मोहन यादव ने एसआईटी से मामले की जांच के आदेश दिये हैं.
Bhopal Minor Rape Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी स्कूल के छात्रावास में आठ वर्षीय एक बच्ची से रेप के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का आदेश दिया.
पुलिस ने बताया कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना वास्तव में कब हुई. मिसरोद थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया ने बताया, ‘‘एक निजी स्कूल के छात्रावास में आठ वर्षीय एक बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप किया गया. इस संबंध में एक शिकायत के बाद पुलिस ने मंगलवार रात तीन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (रेप और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.’’
'जांच पूरी होने के बाद सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी'
उन्होंने कहा कि हालांकि आरोपियों के नाम प्राथमिकी में दर्ज हैं, लेकिन उनकी पहचान स्थापित की जा रही है. इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि लड़की को अपराध से पहले नशीला पदार्थ दिया गया था, पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ये सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी.
'रिपोर्ट की है प्रतीक्षा'
उन्होंने कहा, ‘‘पीड़िता की चिकित्सीय जांच कराने और उसका बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है.’’ उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए कई पुलिस दल गठित किए गए हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या चिकित्सीय जांच में पुष्टि हुई है कि लड़की के साथ रेप किया गया है तो पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक बड़े रिपोर्ट की प्रतीक्षा है.
आरोपियों की पहचान कर किया जाएगा गिरफ्तार
भदौरिया ने कहा कि छात्रावास की सीसीटीवी फुटेज बरामद कर ली गई है क्योंकि घटना की तारीख स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘आरोपियों की पहचान स्थापित होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.’’ मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यालय ने कहा कि मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने एसआईटी से मामले की जांच कराने का आदेश दिया है.