MP News: MP कंज्यूमर कोर्ट ने बायजू और शाहरुख खान पर कसा शिकंजा, अदालत ने ठोका इतना 'जुर्माना'
Indore Consumer Court: इंदौर की एक महिला प्रियंका दीक्षित ने शिकायत की थी कि उसे 2021 में बायजू की कोचिंग में दाखिला लेने के लिए 1.8 लाख रुपये फीस जमा कराई गई, लेकिन उसे कोचिंग की सुविधा नहीं दी गई.
Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश की जिला उपभोक्ता अदालत ने बायजू (byju) के प्रबंधक और उसके प्रमोटर व बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (shahrukh khan) को एक महिला की शिकायत पर 'धोखाधड़ी व अनुचित व्यापार व्यवहार' के लिए नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही उन्हें मुआवजा देने और फीस वापस करने को कहा है.
यह कार्रवाई इंदौर की एक महिला प्रियंका दीक्षित की शिकायत पर की गई है. महिला ने शिकायत की थी कि उसे 2021 में आईएएस की तैयारी के लिए बायजू की कोचिंग (कोर्स) में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया गया और 1.8 लाख रुपये फीस जमा कराई गई, लेकिन उसे कोचिंग की सुविधा नहीं दी गई.
पीड़िता ने शाहरुख को भी बनाया था नामित
उनका आरोप है कि राशि वापसी का आश्वासन देने के बाद भी वापस नहीं की गई. इसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज कराई. शिकायतकर्ता ने 13 जनवरी, 2021 को जारी इसके विज्ञापन से प्रभावित होकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए फर्म के कोचिंग कोर्स में दाखिला लेने का दावा करने के बाद अभिनेता शाहरुख खान को प्रतिवादियों में से एक के रूप में नामित किया था.
अदालत ने लगाया इतना जुर्माना
मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को इंदौर जिला उपभोक्ता अदालत ने आदेश दिया कि परिवादी की ओर से भुगतान की गई राशि को वापस किया जाए. अदालत ने कहा कि 2021 में प्रवेश के समय शिकायतकर्ता प्रियंका दीक्षित की ओर से जमा की गई फीस 1.8 लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए जाने चाहिए, जबकि 5,000 रुपये मुकदमेबाजी की लागत के रूप में और 50 हजार रुपये मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में दिया जाए. अदालत ने यह भी कहा कि बैजू के स्थानीय प्रबंधक और अभिनेता खान को दीक्षित को संयुक्त रूप से या अलग-अलग राशि का भुगतान करना होगा.
30 दिनों के भीतर आदेश पर करना होगा अमल
अदालत ने आदेश में कहा गया है, चूंकि प्रतिवादी (बायजू के प्रबंधक और अभिनेता शाहरुख खान) मामले में नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे और उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई. दीक्षित के वकील सुरेश कांगा ने कहा कि अदालत ने बायजू के इंदौर स्थित प्रबंधक और अभिनेता शाहरुख खान को नोटिस जारी किया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने के लिए कहा है.
अधिवक्ता कांगा ने रविवार को बताया, चूंकि अदालत ने दोनों प्रतिवादियों को अगले 30 दिनों के भीतर अपने आदेश का पालन करने के लिए कहा है. इसलिए हम उनके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे. यदि नहीं, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे.
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