MP Corona New Guideline: मध्य प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी, शादी समारोह को लेकर आई ये खबर
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में कमी आ रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें विवाह समारोह में 250 लोगों की हिस्सा लेने वाली पाबंदी को समाप्त कर दिया है.
MP Corona New Guideline: मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में कमी आ रहा है, मरीजों की संख्या में गिरावट आने के साथ जिंदगी को सामान्य बनाने की कवायद शुरू हो गई है. अब लोगों को वैवाहिक समारोहों में तय संख्या में मेहमानों के बंधन से मुक्ति मिल गई है, अब वे मनमाफिक मेहमानों को बुला सकेंगे, मगर इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
मुख्यमंत्री ने दी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह संतोष की बात है कि प्रदेश में कोविड-19 नियंत्रण में है, कल शनिवार बसंत पंचमी के शुभ अवसर से विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों में अतिथियों की संख्या पर से प्रतिबंध हटाया जा रहा है. सभी के स्वस्थ रहने की कामना करते हुए कहा, सभी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन करते रहिये, स्वस्थ रहिये.
250 लोगों की थी अनुमति
दरअसल राज्य में कोरोना महामारी के बढ़ने के चलते वैवाहिक समारोहों में हिस्सा लेने वालों की संख्या का निर्धारण कर दिया था. दोनों पक्ष के अधिकतम 250 लोग ही इन समारोहों में हिस्सा ले पा रहे थे. अब सरकार ने कोरोना के नियंत्रित होते ही तय की गई संख्या के बंधन को हटा दिया है.
यह है नई गाइडलाइन
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए अभी तक विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष के ढाई सौ लोग ही शामिल हो रहे थे. इस आदेश को परिवर्तित करते हुए अब ढाई सौ लोगों की संख्या का प्रतिबंध समाप्त किया जाता है. विवाह समारोह के दौरान मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के उपयोग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2021 को विवाह समारोह में ढाई सौ लोगों की अनुमति का आदेश जारी हुआ था.
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