(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
MP Crime News: 90 वर्षीय महिला से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को हाई कोर्ट ने दिया सरेंडर करने का आदेश, निचली अदालत ने किया था बरी
MP Crime News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 90 वर्षीय वृद्धा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को सरेंडर करने का आदेश दिया है.
MP Crime News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) हाई कोर्ट ने 90 वर्षीय वृद्धा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को सरेंडर करने का आदेश दिया है.आरोपी को निचली अदालत ने दोषमुक्त करके रिहा कर दिया था.मध्य प्रदेश हाईकोर्ट(High Court) के जस्टिस सुजय पॉल(Sujay Paul) और जस्टिस द्वारकाधीश बंसल (Bansal) की डिवीजन बैंच ने दमोह जिला अदालत से दोषमुक्त आरोपी के खिलाफ दायर अपील सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है.युवक पर 90 वर्षीय वृद्धा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप है.
दुष्कर्म आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी
यहां बता दे कि डिवीजन बैंच ने आरोपी युवक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है.शासकीय अधिवक्ता प्रमोद ठाकरे ने कोर्ट को बताया कि साल 2018 में दमोह जिले के बरपति ग्राम निवासी युवक अजय उर्फ अज्जू यादव ने 90 वर्षीय वृद्धा के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर इसके बाद उसकी हत्या कर दी.वृद्धा के शरीर पर 7 गंभीर चोटें पाई गई थीं. दमोह जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को गवाहों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था.
डीएनए रिपोर्ट की अनदेखी
मध्य प्रदेश शासन ने दमोह के जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की.अपील में कहा गया कि डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव थी और आरोपी से मेल कर रही थी. इसके बाद भी जिला एवं सत्र न्यायालय ने डीएनए रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लिया और आरोपी को दोषमुक्त कर दिया.शासकीय अधिवक्ता प्रमोद ठाकरे के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपील सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है. इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उसे सरेन्डर करने को कहा गया है.
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