Madhya Pradesh Election: मध्य प्रदेश के 3 जिलों में 8 घंटे ही होगी वोटिंग, बाकी जिलों में 11 घंटे होगा मतदान
Madhya Pradesh Election 2023: मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है. चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए हैं. इसी के तहत 3 जिलों में 8 घंटे ही वोटिंग होगी.
Madhya Pradesh Elections 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है. सूबे में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग ने समय निर्धारित किया है. निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कुछ पर 8 घंटे ही वोटिंग हो सकेगी. वहीं बाकी की विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए 11 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के अनुसार प्रदेश में 17 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान प्रकिया चलेगी. इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.
इन केंद्रों पर सुबह 7 से 3 बजे तक वोटिंग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों की कुछ विधानसभा सीटों पर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी. इसमें बालाघाट जिले के तीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बैहर, लांजी और परसवाड़ा के सभी मतदान केंद्र, मंडला जिले के बिछिया और मंडला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 8 मतदान केंद्रों और डिंडोरी जिले के 40 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी. जबकि प्रदेश के शेष मतदान केंद्रों पर वोटिंग का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है.
वोटिंग से पहले होगा मॉक पोल
राजन ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह साढ़े पांच बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. यह प्रक्रिया उम्मीदवार या उसके अधिकृत एजेन्ट की उपस्थिति में होगी. अगर कोई उम्मीदवार या उसका एजेन्ट साढ़े पांच बजे मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं होता है तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा. इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. न्यूनतम 50 फीसदी वोट से मॉक पोल किए जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा. मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करने से पहले बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को वीवीपीएटी कम्पार्टमेंट में रखा जाएगा. कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखना होगा.
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