MP Assembly Election 2023: चुनाव आयोग ने गुरुवार (26 अक्टूबर) को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को बताया है कि नरसिंहपुर की जिलाधिकारी ऋजु बाफना और सुआ ताला और थेमी थानों के प्रभारियों को स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है.


निर्वाचन आयोग के वकील सिद्धार्थ सेठ ने जानकारी दी है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक शेखर चौधरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई. उन्होंने दावा किया था कि निर्वाचन आयोग नरसिंहपुर की जिलाधिकारी और दो थाना प्रभारियों के तबादले की उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि तबादलों के अनुरोध वाली याचिका में 12 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मौजूदा विधायक जालम सिंह के एक पत्र को आधार बनाया गया, जिसमें जिलाधिकारी और दो पुलिस अधिकारियों के काम की सराहना की गई है.


याचिकाकर्ता के वकील पंकज दुबे ने निर्वाचन आयोग की दलीलों पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा है. 


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