MP News: मध्य प्रदेश के 60 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले आगामी पांच जनवरी तक नहीं होंगे. निर्वाचन आयोग ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है. इस दौरान यदि विषम परिस्थितियों में किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करना भी रहा तो इसके पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेना होगी. तबादलों की रोक के पीछे प्रमुख वजह साल 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए मतदाता सूची तैयार होना है. 


मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन
प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदान केन्द्रों और कलेक्ट्रेट कार्यालयों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है. यदि किसी मतदाता का नाम इस सूची में नहीं है तो वह देख सकते हैं और जुड़वा सकते हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के मुताबिक नाम जोड़ने और हटाने को लेकर 12, 13 और 19 नवंबर को बूथ स्तर पर अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए बीएलओ भी घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे. 


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अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी को
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के अनुसार मतदाता सूची वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2023 को किया जाएगा. आठ दिसंबर तक नाम जोडने और आपत्तियों के आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे. 26 दिसंबर तक निराकरण होगा. 


17 वर्ष के भी कर सकेंगे आवेदन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के अनुसार 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. ऐसे युवाओं का नाम 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही जुड़ सकेगा. मतदाता अपने फोटो भी चेंज करवा सकेंगे. पुराने आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पांच करोड़ 27 लाख 24 हजार 128 मतदाता है, जिनमें दो करोड़ 73 लाख 30 हजार एक पुरुष जबकि दो करोड़ 52 लाख 16 हजार 915 महिला मतदाता हैं इनके अलावा एक हजार 278 थर्ड जेंडर, जबकि 75 हजार 934 सेवा वोटर्स है.