MP Electricity Charges Hike: मध्यप्रदेश के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है. राज्य में बिजली की दरें (Electricity Rates) एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं. राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Assessment Commission) ने मंगलवार को घरेलू बिजली दर में 6 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है. नई दरें एक हफ्ते बाद अगले बिल सायकिल से लागू होंगी. हर तिमाही फ्यूल कास्ट एडजेस्टमेंट (FCA) के नियमानुसार यह वृद्धि की गई है.
बिजली विभाग से रिटायर इंजीनियर राजेंद्र अग्रवाल के मुताबिक नई दरें लागू होने के बाद घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिल में चारों स्लैब में 6 पैसे प्रति यूनिट का अंतर आएगा. बता दें कि महीने भर में 300 यूनिट खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अब अपने बिल में 38 रुपए ज्यादा देने होंगे. वहीं, 200 यूनिट खपत वालों को 25 रुपए ही ज्यादा देने होंगे. राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार को नया टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है. नई दरें एक हफ्ते बाद लागू होंगी.
वहीं कृषि और उच्च दाब में थोड़ी राहत दी गई है. उनके बिल में सिर्फ दस पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. घरेलू समेत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलाकर दरों में कुल मिलाकर 1.65% की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही फिक्स चार्ज भी बढ़ाया गया है. 30 यूनिट बिजली खपत वालों से न्यूनतम चार्ज नहीं लिया जाएगा. डोमेस्टिक कैटेगरी के उपभोक्ताओं (Domestic Category Consumers) को न्यूनतम चार्ज पहले की तरह 139 रुपए देना होगा.
नई दरों के मुताबिक टैरिफ
0 से 50 यूनिट तक की दर 4.21 रुपए से बढ़ाकर 4.27 रुपए कर दी गई है.
51 से 150 यूनिट तक की दर 5.17 रुपए से बढ़ाकर 5.23 रुपए कर दी गई है.
151 से 300 यूनिट तक दर 6.55 रुपए से बढ़ाकर 6.61 रुपए कर दी गई है.
300 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए दर 6.74 रुपए से 6.80 रुपए कर दी गई है.
हालांकि जबलपुर के एनजीओ ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम पर हर 3 महीने में बिजली के दाम बढ़ाए जाने को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) में चुनौती दे रखी है. एनजीओ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है.
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