MP News: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने रहवासी कॉलोनियों को नई सुविधा उपलब्ध कराकर एक नया मास्टरस्ट्रोक चल दिया है. एमपी सरकार अब रहवासी सोसायटियों को मजबूत करने जा रही है. कॉलोनियों और सोसायटियों के विकास के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को अब विधायक-सांसद अपनी स्वेच्छा अनुदान निधि से सहायता राशि का फंड उपलब्ध करा सकेंगे. यह सुविधा पहले केवल शासकीय क्षेत्रों के लिए थी, लेकिन अब किसी भी रहवासी कॉलोनी या सोसायटी को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी.
इसके अलावा जो सोसायटी बिजली बिल, स्वच्छता शुल्क, नगर निगम, नगर परिषद के शुल्क और कर जिम्मेदारी से जमा करेंगे, उन्हें स्पेशल राहत भी प्रदान करने का मसौदा तैयार किया जा रहा है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय विकास और आवास विभाग ने आरडब्ल्यूए के लिए नई नीति पर काम करना चालू कर दिया है और जल्दी ही इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब शहरों में अपार्टमेंट और कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए एक रजिस्टर्ड सोसायटी का गठन करेंगे, जो कि आरडब्ल्यूए के तहत आएगा. इस सोसायटी के पास पूरी कॉलोनी और सोसायटी के संचालन का जिम्मा रहेगा, जिस पर सरकार की नजर भी रहेगी.
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नई पॉलिसी को लेकर तैयारियां शुरू
सभी प्रकार के मेंटेनेंस और निर्माण कार्यों का लेखा-जोखा इस सोसायटी के पास रहेगा. बकायदा सोसायटी का रजिस्ट्रेशन नगरीय विकास विभाग और नगर निगमों में किया जाएगा, ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर आसानी से मिल सके. साथ ही साथ सांसद निधि और विधायक निधि से मिलने वाले लाभ भी अब सीधे सोसायटियों को प्रदान किए जा सकेंगे. इस संबंध में जब एबीपी संवाददाता ने नगरीय विकास आयुक्त भरत यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में आरडब्ल्यूए के लिए नई पॉलिसी को लेकर तैयारियां जोरों-शोरों पर हैं. इसको लेकर अलग से ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, जिसके चलते सोसायटी के संचालन के अधिकार बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है.