MP Government News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के पीड़ितों के लिए अपना खनाजा खोल दिया. प्रदेश की एट्रोसिटी रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एससी-एसटी एक्ट के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच लगभग 136 करोड़ रुपये की सहायता राशि आवेदकों को विभिन्न प्रकरण में दी है. 


एट्रोसिटी एक्ट के तहत इतने केस दर्ज हुए


इस दौरान के प्रकरणों पर नजर डालें तो फरवरी-मार्च तक एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कोर्ट में दर्ज मामलों की संख्या लगभग 1239 थी. इन मामलों को निपटा दिया गया है. वहीं 35 मामले ऐसे थे जिनमें फरियादी ही अपने बयान से पलट गए. एससी-एसटी एक्ट में दर्ज मामलों में सरकार पीड़ितों को राहत राशि का वितरण करती है.  


सरकार ने इस एक्ट के तहत इतने खर्च किए


इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीते 1 साल में अनुसूचित जाति (एससी) के प्रकरणों पर लगभग 106 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. वहीं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रकरणों पर लगभग 30 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च किए हैं. एट्रोसिटी एक्ट के मामलों में समझौते का कोई स्थान नहीं होता है इसीलिए केस पूरा करना और राहत प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है.


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