MP में बिना हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना पड़ सकता है भारी! अब देना होगा इतना जुर्माना
एमपी में हेलमेट न पहनने वालों की जेब पर अधिक खर्चा पड़ सकता है, क्योंकि राज्य सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना राशि बढ़ाएगी.
MP News: मध्यप्रदेश में रोड एक्सीडेंट को रोकने तथा रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए सरकार अब और अधिक सख्ती बरतने जा रही है. इसी के चलते नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता के बाद राज्य सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना राशि बढ़ाएगी. सितंबर तक केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में जो जुर्माना निर्धारित किया गया है उसी के अंतर्गत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा. जिसके चलते हेलमेट ना लगाने पर 1000 रुपये तथा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 से 10000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
इसके अलावा यदि आप सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं या आपकी गाड़ी चलाते हुए नाबालिक बच्चे सड़क पर निकलते हैं तो आपकी जेब पर 5000 से 10000 रुपये का जुर्माना पड़ सकता है. इसी तरह नशे में वाहन चलाने पर 20,000 प्रदूषण फैलाने पर 3000 से 5000, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर 2000 तक का जुर्माना देने की नौबत भी आ सकती है. इसीलिए अब रोड सेफ्टी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
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मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग तरीके के जुर्माने वसूले जाते हैं.जिनमें से केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 72 तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए 49 नियम शामिल है. सीहोर आरटीओ अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कोरोना माहमारी के चलते फाईल अटक गई थी वापस मंत्रालय में नए नियमों से फाईल खुल गई है कैबिनेट की उप समिति राशियों जुर्माना सहित एक्ट का अध्ययन कर रही है.