MP High Court: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) जबलपुर (Jabalpur) और इसकी इंदौर एवं ग्वालियर खंडपीठों (Indore and Gwalior Benches) में 35 दिनों के बाद सोमवार से मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई (Direct Hearing) शुरू होगी. रजिस्ट्रार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
10 जनवरी को बंद की गई थी प्रत्यक्ष सुनवाई
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस की महामारी के बढ़ते मामलों के चलते मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं इसकी इन दोनों खंडपीठों में 10 जनवरी से प्रत्यक्ष सुनवाई बंद कर दी गई थी और इसकी जगह वीडियो कॉन्फ्रेंस (Video Conference) के जरिये मामलों की ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख रजिस्ट्रार (सतर्कता) प्रमोद कुमार अग्रवाल ने इस बारे में 11 फरवरी को आदेश जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय जबलपुर और दोनों खंडपीठों में 14 फरवरी से प्रत्यक्ष सुनवाई होगी.
65 वर्ष से अधिक वकीलों को दी गई है छुट
हाई कोर्ट में सोमवार 14 फरवरी से प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू हो जाएगी. चीफ जस्टिस ने गुरुवार शाम इस संबंध में हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया. 65 वर्ष से अधिक उम्र के वकील चाहें तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रख सकेंगे. आनलाइन हुई बैठक में तीनों पीठों के बार एसोसिएशन (Bar Association) के पदाधिकारी शामिल हुए.
वकीलों ने की थी मांग
आपको बता दें कि कोरोना के मामलों की रफ्तार तेज होने के बाद हाई कोर्ट में प्रत्यक्ष सुनवाई को बंद कर दिया गया था. कोरोना के दौरान केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की जा रही थी. कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद वकीलों ने प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने की मांग की थी. वकीलों का कहना था कि 95 प्रतिशत से ज्यादा वकील और न्यायिक कर्मचारी कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके हैं. ऐसे में आमने-सामने की सुनवाई शुरू की जानी चाहिए.
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