Madhya Pradesh High Court: हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के खिलाफ याचिका कोर्ट से खारिज, जुर्माना लगाकर बताया कि पैसा कहां इस्तेमाल हो
अदालत ने कहा कि जुर्माने की रकम का उपयोग कोविड-19 महमारी की तीसरी लहर से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए किए जाएगा.
Madhya Pradesh High Court: भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गोंड रानी के नाम पर 'रानी कमलापति' रखने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति सुनीता यादव की खंडपीठ ने कहा कि यह अदालत इस याचिका में शामिल किसी भी सार्वजिनक कारण को नहीं मानती है और यह सस्ते प्रचार के लिए दायर की गई याचिका प्रतीत होती है.
जुर्माने की रकम इस्तेमाल होगी कोरोना से निपटने में-कोर्ट
अदालत ने कहा कि सुविधाओं का किसी विशेष रेलवे स्टेशन के नाम से कोई लेना देना नहीं है. पीठ ने कहा कि याचिका ने अदालत की कीमती समय की खपत की है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने आगे कहा कि जुर्माने की रकम का उपयोग कोविड-19 महमारी की तीसरी लहर से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा.
किसने दायर की थी जनहित याचिका
उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि यह जनहित याचिका सिवनी के एक वकील ए एस कुरैशी ने दायर की थी. बता दें कि पिछले साल नवंबर में इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया था.
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