मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में सीएम राइज स्कूल खोलने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि पर्याप्त स्कूल होने के बावजूद सीएम राइज स्कूल क्यों खोला जा रहा है?मामला जबलपुर जिले के पनागर ब्लॉक से जुड़ा है.


यहां बता दें कि जबलपुर के पनागर ब्लॉक में पर्याप्त संख्या स्कूल होने के बावजूद सीएम राइज स्कूल खोला जा रहा. इसे लेकर जबलपुर निवासी मधुसूदन कर्मी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में कहा है कि संकुल स्तर के सीएम राइज स्कूलों के लिए 5 एकड़ की जगह 7 एकड़ जमीन आवंटन कर दी है. वहीं पनागर में पहले से ही अनेक स्कूल मौजूद हैं.


याचिका पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि पर्याप्त स्कूल होने के बाद भी ग्राम रैपुरा में सीएम राइज स्कूल का निर्माण क्यों किया जा रहा है? कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण समेत कलेक्टर जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.


दरअसल,मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए राज्य भर में 9000 सीएम राइस स्कूल खोलने का फैसला किया है. इसी वजह से जहां पहले से स्कूल मौजूद है, वहां भी सीएम राइज स्कूल खोलने की योजना पर काम चल रहा है.


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