MP News Today: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन से हर माह 50 हजार रुपये की कटौती कर उनकी पत्नी को गुजारा भत्ता केरूप में देने के आदेश दिए हैं. 


जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया है कि यह राशि हर माह की 10 तारीख को पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी को भुगतान की जाए.


इसके अलावा कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को यह भी निर्देश दिए कि वे एक लाख रुपये की लिटिगेशन कॉस्ट का भी भुगतान करें.


हाईकोर्ट ने कुटुंब कोर्ट का पलटा फैसला
दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में कुटुंब न्यायालय भोपाल के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें याचिकाकर्ता पत्नी को एकमुश्त 4 लाख रुपये देने के आदेश रिटायर्ड डीजीपी को दिए गए थे. 


कोर्ट ने एडिशनल सेक्रेटरी को दिए निर्देश
जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि अधीनस्थ अदालत ने आदेश पारित करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया. पूर्व स्पेशल डीजीपी को एक लाख 12 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं.


इसमें से 50 हजार रुपये की कटौती करके पत्नी प्रिया शर्मा को दिए जाएं. कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रप्ति पेंशन अधिकारी को मुहैया कराई जाए.


जिससे आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके. कोर्ट ने यह भी कहा कि जुलाई माह का पैसा हर हाल में 10 जुलाई तक भुगतान कर दिया जाए. 


पत्नी को पीटने की वीडियो हुई थी वायरल
पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी प्रिया शर्मा ने अधीनस्थ अदालत के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बता दें, पूर्व डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को पीटने की वीडियो वायरल हुई थी.


इसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था. बाद में उन्होंने वीआरएस ले लिया. साल 2021 में पत्नी ने भोपाल की फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा और गुजारा भत्ते के लिए मामला दायर किया था.


फैमिली कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को एकमुश्त 4 लाख रुपये देने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ प्रिया शर्मा ने हाईकोर्ट की शरण ली थी.


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