MP High Court Relief To Ayush Doctors: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) उच्च न्यायलय ने कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे आयुष डॉक्टर्स को हटाये जाने पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी है. अदालत ने आगामी सुनवाई तक उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए और शासन से 6 हफ्तों में जबाब मांगा है.
हाई कोर्ट के अधिवक्ता निमेष पाठक द्वारा आयुष डॉक्टर्स को लेकर उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई गई थी. याचिका पर उच्च न्यायालय ने आयुष डॉक्टरों को अंतरिम राहत देते हुए दोबारा नौकरी पर रखने के शासन को निर्देश दिए हैं.
अचानक हुई सेवा समाप्ति से डॉक्टर्स पहुंचे अदालत
दरअसल कोरोना के दौरान 15 मई 2020 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयुष डॉक्टर्स को नौकरी पर रखते हुए एक एग्रीमेंट भी साइन करवाया गया था. 2020 में आयुष डॉक्टर्स नौकरी पर आए और 31 मार्च 2022 को आयुष डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गईं. अचानक हुई सेवा समाप्ति के बाद डॉक्टर्स द्वारा न्यायलय का सहारा लिया गया. अधिवक्ता निमेष पाठक के माध्यम से उच्च न्यायालय में अपनी नौकरी को लेकर एक याचिका लगाई गई थी जिसपर उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आयुष डॉक्टर्स को राहत देते हुए शासन को निर्देशित किया था कि दोबारा इन्हें निरंतर नौकरी पर रखे और 6 सप्ताह का समय शासन को जवाब देने को कहा है.
वहीं इस पूरे मामले में अधिवक्ता निमेष पाठक के अनुसार उच्च न्यायालय में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी गई थी. जिसे सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है. अधिवक्ता पाठक ने जिले भर में अब तक 86 डॉक्टर्स को राहत मिलने की बात मीडिया से कही है. कुल आयुष डॉक्टर की संख्या जिन्हें कोरोना कॉल में रखा गया था उनकी संख्या 886 है.
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