Idols be Removerd from Public Places: मध्य प्रदेश में सड़क, चौक, सार्वजनिक स्थानों पर लगी मूर्तियां अब नहीं दिखाई देंगी. हाईकोर्ट ने चौराहों पर लगी मूर्तियों के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी नेताओं और मशहूर लोगों की मूर्तियां हटाने का आदेश दिया. भोपाल निवासी ग्रीष्म जैन की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी. टीटी नगर में नानके पेट्रोल पंप के सामने चौक पर पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है. याचिकाकर्ता की दलील थी कि अर्जुन सिंह की प्रतिमा 18 जनवरी 2013 के बाद लगाई गई है.


प्रदेश में सार्वजनकि जगहों से हटाई जाएंगी मूर्तियां 


जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू ने राज्य सरकार को प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद लगाई गई मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई से अवगत भी कराने को कहा. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को बदनाम करने की क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपए दिए जाएंगे. 20 हजार रुपए हाईकोर्ट के लीगल एंड अथॉरिटी में जमा कराना होगा. हाईकोर्ट ने जुर्माना सरकारी अधिकारी और खासकर भोपाल नगर निगम की ओर से दो अलग-अलग जवाब पेश करने पर लगाया.


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30 दिन में 30 हजार जुर्माना भरने का आदेश जारी 


30 दिन में 30 हजार रुपए जमा ना करने पर याचिका हाईकोर्ट के सामने फिर से लगेगी. याचिकाकर्ता ग्रीष्म जैन की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा और लावण्य वर्मा ने दलील दी. गौरतलब है कि भोपाल नगर निगम ने दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता को बदनाम करते हुए मूर्ति को ट्रैफिक में बाधक नहीं बताया था. जुलाई 2021 में सरकार बदलने के बाद दोबारा जवाब में कहा गया कि मूर्ति यातायात में बाधक है. हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों को कानून का पालन करना चाहिए था, लेकिन इस मामले में नहीं किया गया. याचिकाकर्ता से दुर्भावना रखते हुए अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई.


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