एमपी हाई कोर्ट ने स्ट्राइक खत्म करने पर की डॉक्टर्स की तारीफ, कहा- 'मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए...'
MP Doctors Strike: कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, लेकिन एमपी हाई कोर्ट के आदेश के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई जिसकी अब कोर्ट ने सराहना की है.
Madhya Pradesh News: कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में देशभर के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल कर रहे थे. हालांकि, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शनिवार रात 10 बजे से जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली. हड़लात वापस लेने वाले डॉक्टरों ने कहा कि हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं.
दरअसल, मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मसले पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने के लिए कहा था. इसके बाद डॉक्टरों ने यह फैसला लिया.
वहीं, आज मंगलवार (20 अगस्त) को हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने डॉक्टरों के हड़ताल खत्म करने के फैसले की सराहना की है.
सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई
कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हम सभी गंभीर हैं. सुनवाई के दौरान सरकार और अन्य पक्षकारों ने पूरे मामले की जानकारी कोर्ट को दी. इसके साथ ही मेडिकल संगठनों ने डॉक्टरों की सुरक्षा संबंधी सुझाव देने के लिए समय मांगा है, जिसपर कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा. बता दें, आज डॉक्टरों की सुरक्षा और कोलकाता रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई.
'हड़ताल का यह तरीका सही नहीं'
दरअसल, इससे पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की बेंच ने कहा था कि "हड़ताल का यह तरीका सही नहीं है. अगर किसी की जान निकल रही होगी, तो कहिएगा दो दिन बाद दवाई देंगे?" हाई कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर लौटने की सलाह दी थी.