Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (High Court) ने अपने सख्त आदेश में कहा है कि प्रदेश के परिवहन आयुक्त (State Transport Commissioner) खुद कोर्ट आकर बताएं कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का जनता से पालन सुनिश्चित क्यों नहीं हो रहा है? परिवहन आयुक्त को बुधवार (17 जनवरी) को कोर्ट के सामने उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं.


पिछले साल जुलाई महीने में इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अंडरटेकिंग दी थी कि आगामी छह महीने के भीतर प्रदेश के हर वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएगी. इसी तरह हर दो पहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा. सरकार ने यह भी अंडरटेकिंग दी थी कि 15 जनवरी 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे.


एक दिन के भीतर पेश होने का निर्देश
इस मामले में अब मंगलवार (16 जनवरी) को सुनवाई हुई. राज्य शासन की ओर से पालन प्रतिवेदन पेश किया गया और पूर्ण पालन के लिए अतिरिक्त मोहलत मांगी गई, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया. इसके बाद चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की डबल बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से पूछा कि वह परिवहन आयुक्त को खुद पेश कराएंगे या कोर्ट वारंट जारी करें? इस पर अतिरिक्त महाधविक्ता ने बुधवार को परिवहन आयुक्त को हाजिर करने का आश्वासन दिया.


एलएलबी स्टूडेंट ने दायर की थी याचिका
बता दें ग्वालियर की एलएलबी की स्टूडेंट ऐश्वर्या शान्डिल्य ने 2021 में ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी. मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने यह याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कराई थी. याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि मोटर वीकल एक्ट और रूल्स में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने एक परिपत्र जारी कर कहा था कि जिस एजेंसी से वाहन खरीदा जाए, वहीं से क्रेता को हेलमेट भी बेचा जाए. याचिका में बताया गया कि प्रदेश में केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, धरातल पर नियमों का पालन नहीं हो रहा.



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