Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और महू के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार (Antar Singh Darbar) को बड़ी राहत दी है. इंदौर को-ऑपरेटिव बैंक में नियमों को ताक पर रखकर लोन देने के मामले में उन्हें एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट से सजा मिली थी, जिसे एमपी हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है. जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने इंदौर को-ऑपरेटिव बैंक में नियमों को ताक पर रखकर लोन देने के पूरे मामले से जुड़े दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं. अगली सुनवाई 22 मार्च 2024 को होगी.
प्रकरण के अनुसार इंदौर को-ऑपरेटिव बैंक में नियमों को ताक पर रखकर लोन देने का केस लोकायुक्त ने दर्ज किया था. लोकायुक्त ने इस मामले में महू से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, कांग्रेस नेता रामेश्वर पटेल और अन्य को आरोपी बनाया था. गड़बड़ी के दौरान अंतर सिंह बैंक में संचालक थे. इस मामले में इंदौर की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने 23 दिसंबर 2023 को अंतर सिंह और अन्य को एक साल के कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद अंतर सिंह ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील पेश की. कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार कर सजा निलंबित कर दी. इस मामले में अगली पेशी तक सजा पर रोक रहेगी.
नर्सिंग कालेजों की मान्यता में फर्जीवाड़े का आरोप
वहीं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में फर्जीवाड़े मामले की सुनवाई भी पिछले दो सालों से चल रही है. इस मामले में सीबीआई ने जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है. याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने एक आवेदन पेश कर आरोप लगाया है कि इसके बावजूद प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेजों को अवैधानिक रूप से मान्यता दी जा रही है. उन्होंने बताया कि नए खोले गए कॉलेज भी मापदंडों को पूरे नहीं करते हैं.
याचिकाकर्ता ने 2022- 23 में नए खुले कॉलेजों के कुछ फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए. हाई कोर्ट ने नाराजगी और आश्चर्य व्यक्त करते हुए सरकार से इस पर जवाब पेश करने कहा है. महाधिवक्ता ने आवेदन में लगाए आरोपों की सच्चाई जानने मोहलत मांगी है. जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने मामले पर अगली सुनवाई में हुई सुनवाई 7 फरवरी को निर्धारित की है. हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रदेश भर के शेष बचे नर्सिंग कॉलेजों की भी सीबीआई से जांच कराई जाएगी.इसके लिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शेष बचे कॉलेजों की सूची प्रदान करने कहा है.