MP HC To Hear 55 Pleas Altogether: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 55 याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में शीघ्र सुनवाई के निर्देश हाई कोर्ट को दिए गए थे. मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली युगलपीठ मामले की सुनवाई करेगी.


ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ाने के खिलाफ हैं याचिकाकर्ता


सुप्रीम कोर्ट भी विगत दिनों इस मामले की शीघ्र सुनवाई के निर्देश जारी कर चुका है. जबलपुर निवासी छात्रा अशिता दुबे व अन्य की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी पक्ष रखेंगे, जबकि राज्य शासन की ओर से ओबीसी का पक्ष रखने नियुक्त किए गए विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह पैरवी करेंगे. याचिकाकर्ता राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के खिलाफ हैं. उनका तर्क है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अवैध है.


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हाईकोर्ट ने लगा दी थी रोक


हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 19 मार्च, 2019 को प्री-पीजी नीट, मेडिकल की परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने बाद में शिक्षक भर्ती व मेडिकल ऑफिसर की भर्तियों, आयुष कोर्स प्रवेश व अन्य परीक्षाओं में भी ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने पर रोक लगा दी थी. इस बीच राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का विधेयक पारित कर 2 सितम्बर, 2021 को इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. सामाजिक संस्था यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से इस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई. वहीं ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से राज्य सरकार के ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के कदम का समर्थन किया गया है.


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