MP PSC Exam: हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब मप्र लोक सेवा आयोग पीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2019 के अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा. हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए निर्णय के बाद मप्र लोक सेवा आयोग ने पीएससी की मुख्य परीक्षा 15 से 20 अप्रैल तक कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. अब वर्ष 2019 के लिए दो मुख्य परीक्षा होंगी. इस परीक्षा के लिए 23 जनवरी से आवेदन भरे जाएंगे.
मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी
बता दें कि राज्य सेवा की परीक्षा के लिए 14 नवंबर 2019 को विज्ञापन जारी हुआ था. इसमें मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई हुए नवीन उम्मीदवारों की अतिरिक्त मुख्य परीक्षा कराने के फैसले से प्रभावित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के उस फैसले को डबल बैंच में चुनौती दे रखी है. इस मामले में लगी याचिका पर मंगलवार को ही हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव पीएससी के सचिव समेत आरक्षित वर्ग के कुछ उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. इस मामले की अगली सुनवाई 08 अप्रैल को निर्धारित की गई है.
एकलपीठ के खिलाफ युगल पीठ में अपील
बता दें कि इस मामले में जबलपुर निवासी दीपेन्द्र यादव शैलबाला भार्गव और अन्य उम्मीदवारों ने एकलपीठ के उक्त आदेश के खिलाफ युगल पीठ के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत की. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 29 नवंबर को राज्य सेवा परीक्षा 2019 की परीक्षा में आरक्षित वर्ग के उन उम्मीदवारों के लिए विशेष मुख्य परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए थे. जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे. अपील करने वाला अभ्यार्थियों की ओर से वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी कि उक्त आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के विपरीत है.