Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार ने लिंग परिवर्तन (Sex Change) की अनुमित दे दी है. सरकार ने पुलिस मुख्यालय को अनुमति सम्बंधी आदेश जारी कर दिया है. पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से अनुमति के लिए मार्गदर्शन चाहा था. अनुमित मिलने के बाद महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है. महिला आरक्षक को बचपन से जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर (Gender Identity Disorder) की पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों ने की थी. डिसऑर्डर के कारण भोपाल जिले में महिला आरक्षक पुरुषों की तरह सारे पुलिस काम को अंजाम देती है.


मध्य प्रदेश में पहली बार मिली लिंग परिवर्तन की अनुमति


मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने बताया कि बिटिया को पुरुष हारमोंस की शिकायत थी. दिल्ली, ग्वालियर के डॉक्टरों के अलावा भोपाल में गांधी मेडिकल के डॉक्टरों को दिखाया गया. हर जगह उसको जेंडर चेंज करने की सलाह दी गई थी. भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में महिला से लिंग परिवर्तन की मंशा की अधिसूचना प्रकाशित कराने के बाद आवेदन पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया.


आज दे दिया आदेश


इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से अनुमति के लिए मार्गदर्शन मांगा. गृह विभाग ने विधि विभाग से परामर्श के बाद महिला आरक्षक को जेंडर चेंज कर पुरुष बनने की अनुमति का आदेश पुलिस मुख्यालय को आज दे दिया.


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