Khandwa News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खंडवा (Khandwa) में कोर्ट ने 9 साल की मासूम बच्ची से हुए दुष्कर्म (Rape) और उसकी हत्या (Murder) के मामले में एक आरोपी को मृत्युदंड (Capital Punishment)  की सजा सुनाई है. मामला जनवरी 2013 का है, जब 9 वर्षीय बच्ची अचानक घर से गुम हो गई, पुलिस में गुमसुदगी दर्ज होने के दूसरे दिन उसकी लाश पास के एक गांव में खेत की मेढ़ पर मिली थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि होने के बाद उसका डीएनए टेस्ट करवाया गया था जिसमें सामने आया कि बच्ची का बलात्कार ग्राम डाभिया निवासी अनोखीलाल (Anokhilal) ने किया है. घटना के 9 साल बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्राची पटेल (Judge Prachi Patel) ने आरोपी को मत्युदंड की सजा सुनाई है.


फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इस घटना से समग्र समाज में आक्रोश, उनकी भावनाओं और बालमन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए दयापूर्वक विचार करना उचित नहीं है. न्यायालय द्वारा मामले को विरल से विरलतम श्रेणी का मानते हुए  और आरोपी की पूर्व दोषसिद्धि को देखते हुए मात्र आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाना पर्याप्त नहीं है, इसलिए आरोपी को मत्युदंड दिया गया. 


मामले पर दयापूर्वक विचार किया जाना उचित नहीं


अभियोजन सेल मीडिया प्रभारी एडीपीओ मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि 30 जनवरी 2013 को छैगांवमाखन थाना अंतर्गत गांव लंगोटी निवासी 9 वर्ष की बालिका के साथ दरिदंगी कर उसकी हत्या का मामला सामने आया था. परिजन ने एक दिन पूर्व थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि उनकी बालिका घर से लापता है. 1 फरवरी को उसकी लाश सुरगांव जोशी स्थित रघुनाथ के खेत पर मिली. शव पर खून के निशान थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों की टीम ने बलात्कार होना पाया. आरोपी की पहचान एफएसएल टीम की जांच व शव के डीएनए परीक्षण से हुई.


9 साल बाद मिला पीड़िता को न्याय


आपराधिक प्रकरण में शीघ्र विचार के लिए माननीय सर्वाेच्च नायालय ने उच्च न्यायालय के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय खंडवा को स्थानांतरित किया.  9 साल बाद जाकर विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश प्राची पटेल ने आज दिनांक 30 अगस्त को फैसला सुनाते हुए दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई. एक अधनियम में मृत्युदंंड व तीन अधिनियमों में सात-सात साल की सजा व अर्थदंड सुनाया गया. 


माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए टिप्पणी की गई कि इस आधार पर कि घटना के समय आरोपी मात्र 21 वर्षीय युवक था और वर्तमान में उसकी आयु लगभग 31 वर्ष है आरोपी के प्रति दयापूर्वक विचार किया जाना उचित नहीं होगा.


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