MP News: इंदौर जिला न्यायालय का फरमान, काला कोर्ट पहनकर किया प्रवेश तो होगा ये एक्शन, जानिए वजह
इंदौर जिला न्यायालय ने नया फरमान जारी किया है. इसके मुताबिक काला कोर्ट पहनकर प्रवेश करने पर एक्शन लिए जाएंगे. जानिए वजह
MP News: अगर आप किसी काम के चलते जिला न्यायालय जाते हैं तो यह खबर आपके लिये हैं, आप वहां जरूर जाएं लेकिन काला कोर्ट पहनकर नहीं, क्योंकि इन्दौर के जिला न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि अब कोर्ट के अंदर काला कोर्ट पहनकर आने वालों पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी. हालांकि यह आदेश वकीलों पर लागू नहीं है.
यहां जानें क्यों जारी हुआ फरमान
दरअसल इंदौर जिला न्यायलय के आदेश के बाद अब वकीलों के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति काला कोट पहनकर नहीं घूम सकेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह निर्देश जारी किए हैं. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर द्वारा विधि के विद्यार्थी और अनाधिकृत व्यक्तियों को काला कोट पहनकर उपस्थिति पर निषेधित किया गया है इसमें कहा है कि प्रायः देखने में आता है कि कोर्ट परिसर में विधि के विद्यार्थी एवं कुछ अनधिकृत व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं हैं ऐसे कई व्यक्ति काला कोट पहनकर न्यायालयों में प्रवेश करते हैं इतना ही नहीं उनके द्वारा केस में पैरवी भी करते हैं इससे विवाद की स्थिति पैदा होती है, इसलिए विधि के छात्र और अनधिकृत व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं है काला कोर्ट पहनकर उपस्थित न हों ऐसे व्यक्तियों का जिला न्यायालय में काला कोट पहनकर प्रवेश निषेध किया जाता है. नए नियम अनुसार यदि फिर भी ऐसा कोई व्यक्ति जो काला कोट पहनकर न्यायालय में प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी.
वह इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दिनेश पांडे का कहना है कि पूर्व में पत्र के माध्यम द्वारा लिखित शिकायत की गई थी कि जो पूर्ण रूप से एडवोकेट न बने हो वह काला कोट पहनकर पैरवी करने न आएं और अगर आते हैं तो उस पर कार्यवाही की जाना चाहिए. न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश का अभिभाषक संघ स्वागत करता है.
इसे भी पढ़ें :