MP Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर में नामांकन का सिलसिला चल रहा है. नामांकन जमा करने के लिए मंगलवार को हनुमान जयंती के मौके पर शुभ मुहूर्त में सांसद शंकर लालवानी पहुंचे. उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन फार्म दाखिल किया. हालांकि, अभी इसमें कुछ दस्तावेज और जमा करना बाकी है, जो वह 25 को जमा करेंगे. इंदौर में अब तक आठ प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं.
इंदौर संसदीय क्षेत्र के लिये नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है. नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के चौथे दिन सोमवार को जहां तीन उम्मीदवारों की ओर से नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए. वहीं मंगलवार को बीजेपी के शंकर लालवानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. सोमवार को लीलाधर चौहान (इंडियन नेशनल कांग्रेस और निर्दलीय), धर्मेंद्र सिंह झाला (भूतपूर्व वायु सैनिक निर्दलीय) और संजय सोलंकी (बहुजन समाज पार्टी) द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए.
25 अप्रैल तक भरे जाएंगे नामांकन
बता दें नाम निर्देशन पत्र जमा करने की आखिरी डेट 25 अप्रैल है. कलेक्टर कार्यालय में बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में सुहब 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा सकेंगे. प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 26 अप्रैल को होगी. वहीं प्रत्याशी 29 अप्रैल तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. जिले में 13 मई को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी.
लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र के साथ डिपॉजिट अमाउंट जमा करना होगा. सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25 हजार रुपये का डिपॉजिट अमाउंट करनी होगा. वहीं यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है. भले ही वो अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, तो उसे 12 हजार 500 रुपये डिपॉजिट अमाउंट देना होगा.
इंदौर लेकसभा सीट से अबतक 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है. भारत निवार्चन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि रिटर्निंग अधिकारी के पास या भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में चालान भरकर जमा करना होगा. इसके बाद उसे चालान या रसीद की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ रिटर्निगं अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र के साथ देना होगा. उम्मीदवार द्वारा डिपॉजिट अमाउंट ऑनलाइन भी जमा कराई जा सकती है.
कब, कैसे और कहां कर सकते हैं नामांकन?
आयोग के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार एक निवार्चन क्षेत्र से नामांकन पत्र के चार सेट रिटर्निंग अधिकारी को पेश कर सकता है, लेकिन उसे डिपॉजिट अमाउंट जमा करने की मूल रसीद नामांकन पत्र के पहले सेट के साथ ही रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी.नामांकन भरने के दौरान अभ्यर्थी सहित पांच व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं. वहीं कलेक्ट ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर तीन बजे तक चलेगी. तीन बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे नामांकन फार्म, जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए और बी, शपथ पत्र आदि के साथ रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में लेकर आना होगा. यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है.
शपथ-पत्र का सभी कॉलम भरना अनिवार्य
लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शपथ-पत्र में उम्मीदवार के नाम पर विदेश में कोई संपत्ति है तो विदेश में जमा राशि, अपनी चल अचल-संपत्ति का ब्यौरा भी देना अनिवार्य है. शपथ-पत्र में उसे अपना पेन नंबर भी देना होगा. यह शपथ उसे पब्लिक नोटरी या ओथ कमिश्नर और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष लेनी है. शपथ-पत्र का कोई कॉलम भी खाली नहीं छोड़ना है. शपथ-पत्र नामांकन की आखिरी डेट के दिन तीन बजे तक जमा किया जा सकता है.
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