Lok Sabha Elections 2024:  लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है. मतदाताओं में भी इसको लेकर खासा उत्साह है. वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) अपडेट होकर न आया हो या फिर गुम हो गया हो. उन मतदाताओं की चिंता का निवारण निर्वाचन आयोग (Elections Commission) ने कर दिया है. निर्वाचन आयोग का कहना है कि बना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाला जा सकता है बशर्ते मतदाता के पास कुछ अन्य जरूरी आईडी कार्ड मौजूद हों. आइए जानते हैं वे कौन से दस्तावेज हैं, जिसके माध्यम से भी वोट डाला जा सकता है.


मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इस संबंध में जानकारी दी है. उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेस में बताया, ''कोई भी नागरिक, जिसका नाम मतदाता सूची में है, तो वह वोटर आईडी कार्ड के अतिरिक्त अन्य 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से भी मतदान कर सकता है.'' उन्होंने कहा, ''आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा का जॉब लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज समेत कई दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकता है. ऐसे दस्तावेजों के संबंध में हमने व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया है.'' 






मतदाता पर्ची को लेकर न पालें यह भ्रम
चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया, '' यदि आपका नाम मतदाता सूची में है और किसी कारण से वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं है  या खराब हो गया है तो चिंता न करें. मतदान पर्चा का वितरण फर्स्ट फेज और दूसरे फेज के लिए कर दिया गया है. अगर किसी को मतदाता पर्ची नहीं मिली है तो इस भ्रम में न रहे कि वह वोट नहीं कर सकता है.''


मतदाता पर्ची के क्यू आर कोड में छिपी यह जानकारी
उन्होंने बताया कि वोट करने के लिए जरूरी है कि मतदाता सूची में आपका नाम हो. मतदाता पर्ची हमने हर लोगों को पहुंचाने का काम किया है. मतदाता पर्ची में एक क्यूआर कोड होता है जिसके जरिए आपको मतदान संबंधी जानकारी मिलती है जैसे कि आपका बूथ कहां और कौन से कमरे में है, मतदाता सूची के डिटेल्स क्या हैं.


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