MP Election 2023: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिये निर्वाचन अधिसूचना का आज शनिवार 21 अक्टूबर को प्रकाशन होगा. इसी के साथ नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की आखिरी डेट 30 अक्टूबर है. साथ ही नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्टर ऑफिस सहित जिले के अन्य सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में व्यवस्थाएं की गई हैं. 


दरअसल, जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों इंदौर-1, इंदौर-2, इंदौर-3, इंदौर-4, इंदौर-5 और राऊ विधानसभा क्षेत्रों के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय में लिए जाएंगे. इसके अलावा शेष तीन विधानसभा क्षेत्र देपालपुर, महू और सांवेर के नाम निर्देशन पत्र संबंधित तहसील मुख्यालय पर लिए जाएंगे. 


निर्देशन पत्र जमा करने का नियम
बता दें कि, नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय रिटर्निंग अधिकारी के केबिन में  केवल पांच व्यक्ति ही मौजूद रह सकते हैं. 100 मीटर की दूरी में केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति रहेगी. नाम निर्देशन पत्र 22, 24, 28 और 29 अक्टूबर को छुट्टी के दिनों में नहीं भरे जाएंगे. इसके साथ ही सभी रिटर्निंग अधिकारी के केबिन में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी. रिटर्निंग अधिकारी के केबिन में एक आईटी वर्क स्टेशन भी रहेगा और नामांकन प्रकिया की वीडियोग्राफी भी होगी.
         
वहीं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जा चुकी है. इसी के साथ अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है. नाम निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है. नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 31 अक्टूबर को जाएगी. अभ्यर्थी 2 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे. वहीं 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी.


ये भी जानें
विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा. निर्वाचन व्यय की सीमा अधिकतम 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है. सामान्य उम्मीदवारों के लिए निक्षेप राशि 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पांच हजार रुपये होगी. रिटर्निंग अधिकारी के केबिन में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं. इसी तरह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र हेतु एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है. रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में 100 मीटर के क्षेत्र में केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी. निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु सुविधा एप पर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की है.



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