मध्य प्रदेश की एमपी-एमएलए कोर्ट, जबलपुर ने मानहानि के एक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तंखा के मानहानि मामले में बीजेपी के तीनों नेता आरोपी हैं. तंखा ने इनके खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का केस किया है.अब इस मामले में 7 मई को सुनवाई हुई.
यहां बता दें कि मंगलवार 2 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान जब तीनों अभियुक्त कोर्ट में पेश नहीं हुए और उनके अधिवक्ता की तरफ से परिवचन पत्र यानी अंडरटेकिंग देने में असमर्थता जाहिर की गई तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.
दरअसल, पूरा मामला राज्यसभा सांसद विवेक तंखा के खिलाफ ओबीसी आरक्षण को लेकर गलत बयानबाजी करने से जुड़ा हुआ है. इस मामले में 23 मार्च को जब सुनवाई हुई थी, उस समय भी चुनावी व्यस्तता का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की ओर से आवेदन लगाकर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की गई थी.
याचिकाकर्ता के वकील शिवेंद्र पांडे ने आपत्ति दर्ज कराई थी. इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट, जबलपुर ने 7 जून को सुनवाई की तारीख देते हुए 2 अप्रैल को अंडरटेकिंग देने के निर्देश दिए थे.
वहीं 2 अप्रैल को जब सुनवाई हुई तो तीनों नेताओं के अधिवक्ताओं की ओर से अंडरटेकिंग देने में भी असमर्थता जाहिर की गई,जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई और 7 जून को होने वाली सुनवाई की तारीख को 7 मई कर दिया.
साथ ही तीनों नेताओं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 500 -500 रुपए के जमानती वारंट भी जारी किए. अब इस मामले में सुनवाई 7 मई को होगी जिसमें तीनों नेताओं को उपस्थित होना आवश्यक है.