MP News: मध्यप्रदेश में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों सावधान! शिवराज सरकार की कैबिनेट ने सजा बढ़ाने का फैसला किया है. कैबिनेट से स्वीकृति के बाद अब तीन प्रकार की सजा का प्रावधान रखा गया है. शराब पीकर वाहन चलाते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 6 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन होगा और तीसरी बार में आजीवन गाड़ी चलाने का अधिकार छिन जाएगा. नशे में एक्सीडेंट होने पर कानून को और भी सख्त बनाने की तैयारी चल रही है.


शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा


शराब पीकर एक्सीडेंट करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर विधि विभाग की राय ली जा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि शराब पीने के बाद लोगों का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है. नशे में वाहन पर कंट्रोल रखना नामुमकिन है. शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोग खुद का जीवन खतरे में डालते ही हैं दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा बन जाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.






आजीवन लाइसेंस हो जाएगा निलंबित


अब शराब पीकर पकड़े जाने वाले लोगों के लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे. शराब के नशे में दुर्घटना करने वाले वाहन चालक पर भी सजा बढ़ाकर शिकंजा कसा जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक इस सिलसिले में विधि विभाग की राय मांगी गई है. उन्होंने कहा कि सजा तो शत-प्रतिशत बढ़ाई जाएगी. अब कितना कठोर बनाया जा सकता है? इसके लिए विधि विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है. प्रस्ताव आते ही मध्यपदेश में लागू कर दिया जाएगा. दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट के फैसले से मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी.


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