मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने मंगलवार को राज्य में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई कैबिनेट की बैठक में नीति को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में शराब की खरीद और बिक्री पर कई बदलाव होंगे. यह नीति अप्रैल 2022 से लागू होगी. नई शराब नीति की वजह से विदेशी यानी अंग्रेजी शराब सस्ती मिलेगी. इसके साथ ही सरकार ने घर पर शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी है. अब लोग मौजूदा अनुमति से 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकते हैं.
नई शराब नीति में विदेशी शराब पर 10%-13% तक ड्यूटी में कमी लाई गई है यानी अंग्रेजी शराब सस्ती होगी. साथ ही दुकानें कंपोजिट होंगी यानी एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देशी दोनों शराब मिल जाएगी. नई नीति में फ्रेश बीयर के लिए भी पॉलिसी लाई गई है जिसके तहत भोपाल, इंदौर में माइक्रो ब्रेवरीज बनाई जाएंगी. माइक्रो ब्रेवरीज छोटी यूनिट होती हैं, जिनमें रोज 500 से 1000 लीटर शराब बनाने की क्षमता है. माइक्रो ब्रेवरीज प्लांट होटलों में लगाए जा सकते हैं. इनसे फ्रेश बीयर, कम एल्कोहल वाली शराब मिल सकेगी.
होम बार लाइसेंस मिल सकेगा
नई नीति के तहत सरकार ने होमबार लाइसेंस का ऐलान भी कर दिया है. अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है तो वह व्यक्ति घर पर बार खोल सकता है. इसके अलावा घर पर शराब रखने की लिमिट भी सरकार ने बढ़ा दी है. अब कुल अनुमति से 4 गुणा ज्यादा शराब रख सकते हैं. फिलहाल घर में एक पेटी बीयर, 6 बॉटल वाइन या 4 बॉटल स्पिरिट रखने की इजाजत है.
दो जिलों में महुए की शराब, एयरपोर्ट पर खत्म हुआ सूखा
आलीराजपुर और डिंडौरी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत महुए से बनने वाली शराब लाई जा रही है वहीं एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी और मॉल्स में काउंडर पर वाइन भी मिल सकेगी. इसके साथ ही छोटे जिलों को रिन्यूअल का ऑफर दिया जाएगा. विदेशी शराब की रिजर्व प्राइज 15% और देशी की 25% रखी जाएगी.
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