Indore Crime News: पेट्रोल भरवाने के बहाने सहेली के दोस्त ने अगवा कर किया रेप, नाबालिग पीड़िता ने बताई आपबीती
MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नाबालिग बच्ची को उसकी सहेली के दोस्त ने अगवा कर उसके साथ रेप किया और फिर आरोपी के एक और दोस्त ने उसके साथ छेड़छाड़ की. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.
MP Crime News: मध्य प्रदेश (Madya Pradesh) के इंदौर (Indore) के में एक नाबलिग बच्ची (Minor Girl) को अगवा कर (Kidnap) उसके साथ रेप (Rape) का मामला सामने आया है. वारदात लसुड़िया थाना क्षेत्र की है. यहां की एक कॉलोनी में रहने वाली 15 साल की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ रेप किया गया. आरोप है कि रेप के बाद आरोपी के दोस्त ने भी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की. पीड़िता पेट दर्द का बहाना बनाकर आरोपियों के चंगुल से छूटी और नाले में छलांग लगाकर वहां से भागी. इसके बाद पीड़िता ने एक राहगीर से मदद लेकर परिजन को बुलाकर आरोपियों के खिलाफ पुलिस (Police) में मामला दर्ज कराया.
कहा जा रहा है कि लसुड़िया पुलिस ने मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आठ घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. लसुड़िया थाना की उपनिरीक्षक कीर्ति तोमर ने बताया कि आरोपियों के नाम भूपेंद्र उर्फ भुप्पी और टीनू वर्मा हैं. आरोपी भूपेंद्र स्कीम नंबर का रहने वाला है और उसका दोस्त टीनू वर्मा भागीरथपुरा में रहता हैं.
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पीड़िता ने बताई यह आपबीती
पीड़िता के मुताबिक, वह बहन के साथ सुबह 11 बजे घर पर टीवी देख रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली आई और उसे उसकी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए साथ ले गई. रास्ते में परिचित आरोपी भूपेंद्र मिला. उसने कहा गाड़ी को धक्का देकर मत ले जाओ, उसके साथ बाइक पर चलो और बोतल में पेट्रोल ले आते हैं. आरोपी पीड़िता को एक पेट्रोल पंप तक ले गया और वहां बोला कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसका दोस्त टीनू भागीरथपुरा में रहता है, उससे पैसे ले आते हैं.
आरोपी पीड़िता को दोस्त के यहां ले गया और फिर दरवाजा बंद कर उसके साथ रेप किया. रेप के बाद भूपेंद्र के दोस्त टीनू ने भी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की. पीड़िता पेट दर्द का बहाना बनाकर किसी तरह घर के पीछे बने नाले की तरफ छलांग लगाकर उनके चंगुल से छूटी और परिजनों को बुलाकर आपबीती बताई.
बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर लसुड़िया पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 376/3, 354, 323, 506 और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
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