MP News: पीएफआई के 19 आरोपियों को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, जानें- क्या हैं आरोप
MP News: हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता ने जमानत अर्जियों का विरोध किया.
Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के महासचिव जमील शेख सहित 19 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया. मंगलवार को जस्टिस डीके पालीवाल की सिंगल बेंच ने सभी आरोपियों की अर्जियां निरस्त कर दी. इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 153बी (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले दावे) और 120बी (आपराधिक साजिश) के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता ने जमानत अर्जियों का विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े आवेदकों के विरुद्ध एसटीएफ व एटीएस ने जाँच के बाद पिछले वर्ष अपराध कायम किया था. इन सभी के विरुद्ध देशद्रोह सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता के मद्देनजर आवेदन निरस्त किए जाने योग्य हैं.
आरोपियों की तरफ से दी गई ये दलील
आवेदकों की ओर से पक्ष रखने दिल्ली से आए वरिष्ठ अधिवक्ता मुजीबुर्रहमान ने दलील दी कि आरोपियों से आवश्यक पूछताछ रिमांड अवधि में की जा चुकी है. वे काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, इसलिए जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए. इसके विरोध में राज्य की ओर से साफ किया गया कि आवेदकों का जिस संगठन से नाता रहा है, वह देश के लिए खतरनाक पाए जाने के आधार पर प्रतिबंधित किया गया है. हाईकोर्ट के जस्टिस डी के पालीवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के कारण जमानत देने से इनकार कर दिया.
11 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी
यहां बताते चले कि सितंबर 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने देशभर के 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान 106 लोग गिरफ्तार किए गए थे. एनआईए की टीम ने उज्जैन-इंदौर के अलग-अलग ठिकानों पर छापा मारकर पीएफआई के चार नेताओं को पकड़ा था. मध्यप्रदेश के ठिकानों से टेरर फंडिंग का हिसाब-किताब और साहित्य बरामद हुआ. इसी कार्रवाई के दौरान उज्जैन से पीएफआई के महासचिव जमील शेख को भी गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान एमपी के पीएफआई प्रमुख अब्दुल करीम के साथ इंदौर से मोहम्मद खालिद छीपा को भी अरेस्ट किया गया था.
इसी तरह फरवरी 2023 में पीएफआई के नेटवर्क पर छापेमारी के दौरान एनआईए ने धार जिले के गुलाम रसूल शाह (37 वर्ष),इंदौर जिले के साजिद खान उर्फ गुलाम नबी (56 वर्ष) और परवेज खान (30 वर्ष) निवासी औरंगाबाद को भी पकड़ा था.
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