MP News: मध्य प्रदेश (MP) के जबलपुर (Jabalpur) में घटिया क्वालिटी की चायपत्ती बेचने वाले विक्रेता और निर्माता कंपनी पर 2 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अपर कलेक्टर न्यायालय राजेश बाथम (Rajesh Batham) की कोर्ट ने अमानक चायपत्ती बेचने के दो अलग-अलग प्रकरणों में विक्रेता शकील अहमद पर कुल 20 हजार और महाराष्ट्र (Maharashtra) के भिवंडी स्थित निर्माता शालीमार टी कंपनी (Shalimar Tea Company) पर कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.


अभियोजन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद धुर्वे ने दो दिन के अंतराल पर जबलपुर के नालबंद मोहल्ला के रहने वाले शकील अहमद की गोहलपुर स्थित दुकान का दो बार निरीक्षण किया था. इस दौरान वह दुकान पर चायपत्ती पैक कर जमा करते और बेचते पाया गया था. मिलावट की आशंका पर चायपत्ती का नमूना लेकर जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया. जांच रिपोर्ट में नमूना खराब पाया गया.


एक महीने के अंदर भरना होगा जुर्माना नहीं तो...


चाय पत्ती का नमूना मिलावटी पाए जाने पर विक्रेता और निर्माता कंपनी को नोटिस भेजा गया. नियमानुसार तय समय में नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर प्रकरण अभिहित अधिकारी आशीष पांडे से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद धुर्वे ने अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया. अपर कलेक्टर न्यायालय ने मिलावटी चायपत्ती बेचने के लिए दोनों पर कुल 2 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया. वहीं एक महीने के अंदर जुर्माना जमा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त कर कानून कारवाई की जाएगी.


ये भी पढ़ें-


Hanuman Jayanti 2022: सीहोर के इस गांव स्थापित है हनुमान जी आठी फीट उंची प्रतिमा, यहां दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं भक्तों के कष्ट


Khargone Violence: हिंसा के बाद कर्फ्यू झेल रहे खरगोन में अब हालात हो रहे सामान्य, सड़कों पर नजर आ रहे पुलिस के आलाधिकारी