MP News: जबलपुर के 34 सौ युवाओं को मिलेगा सीएम उद्यम क्रांति योजना में लोन, जानिए किसे और कैसे मिलेगा फायदा
Jabalpur: मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में जबलपुर जिले को 3 हजार 400 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है. इस योजना के तहत युवाओं को 50 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों मिल सकेगा.
Jabalpur News: उद्योग, व्यवसाय या सेवा क्षेत्र में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (CM Enterprise Revolution Scheme) के तहत इस वित्तीय वर्ष में जबलपुर जिले को 3 हजार 400 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है. इस योजना के तहत युवाओं को उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय प्रारंभ करने 50 लाख रुपये तक ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा. यह योजना राज्य शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शुरू की गई है.
योजना के लाभ लेने के लिए यह ऐसे करना होगा आवेदन
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक विनीत रजक के अनुसार जिले को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए मिले लक्ष्य को बैंक शाखावार आवंटित कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि 18 से 40 वर्ष की आयु के बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण युवा (जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 12 लाख से कम है) इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए samast.mponline.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.
इन कागजातों की पड़ेगी जरूरत
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक के मुताबिक आवेदन के साथ युवाओं को मूल निवासी प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र हेतु कक्षा दसवीं की अंकसूची, बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, आय प्रमाण-पत्र, आयकरदाता होने की स्थिति में 3 वर्ष का आयकर रिटर्न, मशीनरी के कोटेशन, दुकान अथवा इकाई स्थल का स्वामित्व पत्रक या किराया नामा एवं फोटो तथा 10 लाख रुपये से कम की परियोजना हेतु सामान्य परियोजना प्रपत्र एवं 10 लाख रुपये या अधिक की परियोजना होने पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करना होगा.
युवाओं की ओर से सरकार देगी बैंक को गारंटी
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत सेवा या खुदरा व्यवसाय के लिए 1 से 25 लाख रुपये तक तथा औद्योगिक इकाई शुरू करने के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. योजना के तहत स्वयं का व्यवसाय, सेवा या उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को बैंक गारंटी नहीं देनी होगी. सरकार युवाओं की ओर से गारंटी देगी. ऋण लेने वाले युवाओं को राज्य शासन द्वारा तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा. सीजीटीएमसीई अंतर्गत ऋण की गारंटी का प्रीमियम का भुगतान अधिकतम सात वर्ष के लिए होगा.
स्वयं कर सकते हैं आवेदन
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि युवाओं से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन का परीक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा किया जायेगा. कोई कमी होने पर पूर्ति करने सूचित किया जायेगा. पूर्ण एवं पात्र होने पर आवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तावित बैंक शाखा को प्रेषित किया जाएगा. प्रकरण बैंक भेजे जाने की सूचना भी आवेदक को दी जाएगी.आवेदक मूल दस्तावेजों के साथ बैंक में संपर्क करेगा और ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया पूर्ण करेगा. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक के अनुसार योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, उद्योग भवन कटंगा के द्वितीय तल में संचालित हेल्प डेस्क पर संपर्क किया जा सकता है. आवेदक स्वयं samast.mponline.gov.in पोर्टल से या mponline किसी अन्य की सहायता से आवेदन कर सकता है.
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